रजिस्ट्री का टाइम फिक्स! DM ने बिल्डरों को दिखाई कानूनी छड़ी
Noida News
भारत
चेतना मंच
27 Nov 2025 04:06 PM
Noida News : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में वर्षों से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बिल्डरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि 31 मई तक सभी बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ भारतीय स्टांप अधिनियम और UP RERA कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिल्डरों को 5 दिन का अल्टीमेटम
DM वर्मा ने साफ कहा है कि, मल्टी स्टोरी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रमोटर और बिल्डर्स यदि तय समय में रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह आदेश उन सभी बिल्डरों पर लागू होता है जिन्हें 9 मई तक OCCC (Occupancy & Completion Certificate) और सब-लीज की मंज़री मिल चुकी है।
65 बिल्डरों को थमाए गए नोटिस
स्टांप और निबंधन विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों के कुल 65 बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। नोएडा क्षेत्र में 30 और शेष अन्य क्षेत्रों के बिल्डर्स शामिल हैं, जिन्हें रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। DM ने निबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिल्डरों को सूचित कर खरीदारों के लिए विशेष कैंप आयोजित करें, ताकि रजिस्ट्री की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी की जा सके।
इन प्रमुख बिल्डरों पर है सरकार की नजर
जानकारी के मुताबिक, विहान ग्रीन्स, रतन बिल्डटेक प्रणाली, यमुना बिल्डटेक प्रणाली, एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट, महालक्ष्मी इंफ्राहोम, एससी रियलिटी प्रणाली, एटीएस, देविका जैसे प्रमुख बिल्डरों पर सरकार की पैनी नजर है। इन सभी बिल्डरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे फ्लैट खरीदारों के हक में काम करें और देरी न करें। अब देखना यह है कि बिल्डर इस सख्त रुख के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। Noida News