
Noida News (चेतना मंच)। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार में गलत तरीके से ओवरटेक करने वाले कार सवार युवकों को टोकना बाइक सवार को खासा महंगा पड़ा। कार सवार युवकों ने बाइक सवार के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने नोएडा के थाना सेक्टर-24 में मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा की पंचशील कॉलोनी चिपियाना निवासी लक्ष्य चौहान ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह अपनी अपाचे बाइक से एलिवेटेड रोड से अपने घर जा रहा था। एनटीपीसी के सामने पीछे से तेज गति में आ रही क्रेटा कार ने उसे गलत तरीके से ओवरटेक किया। जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। लक्ष्य चौहान के मुताबिक उसने जब कार चालक को सही तरीके से कार चलने को कहा तो उन्होंने उसे रुकवा लिया इसके बाद कार से उतरे तीन युवकों ने उसके साथ मारपीट की।
मारपीट के दौरान युवकों ने उसके मोबाइल फोन व हेलमेट को सड़क पर पटककर तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देखकर कार सवार फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराए गए कार नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
हत्या तथा आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में वांछित चल रहे दो आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर नोएडा के थाना सेक्टर-39 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में दिलीप कुमार गौतम ने अज्ञात के खिलाफ हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना के दौरान विभूति नाथ गुंजन उर्फ आशुतोष तथा डोली पुत्री संतोष का नाम प्रकाश में आया था।
इस मामले में पुलिस वर्ष 2018 में विभूति नाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में गुंजन उर्फ आशुतोष तथा डोली लगातार फरार चल रहे हैं। गत 5 अप्रैल को दोनों के खिलाफ कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। न्यायालय में पेश न होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा 10 जुलाई को कर उनके निवास पर नोटिस चस्पा किया गया था।
थाना प्रभारी के मुताबिक दोनों आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं और गिरफ्तारी से बच रहे हैं। आरोपियों द्वारा कोर्ट में भी आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। दोनों आरोपी अपनी चल अचल संपत्ति को खुर्द करने की फिराक में है। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी में उद्घोषणा के आदेश की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 174 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। Noida News
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