
Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसानों के आंदोलन से शायद यहां का पुलिस प्रशासन घबरा गया है। आगामी दिनों में किसानों कें आंदोलन के और अधिक उग्र होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर पूरे जनपद गौतमबुद्धनगर में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने से जनपद में कोई भी सार्वजनिक सभा, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा एक स्थान 5 से अधिक व्यक्ति भी जमा नहीं हो सकेंगे।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिशनेट के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने जनपद में धारा 144 लागू किए जाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार, जनपद में 13 जून से 20 जून तक Multi Tasking Staff (Non- Techinacal ) and Havaldar (CBIC & CBN) परीक्षा आयोजित होनी है। 20 जून से 22 जून तक व 28 व 29 जून को जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 29 जून को ईद-उल-फितर का पर्व मनाया जाएगा तथा व समय- समय पर किसानों से संबंधित धरना प्रदर्शन होना प्रस्तावित है।
अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि इन तमाम इवेंट के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। समय- समय पर शासन, विभिन्न आयोग, परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी आयोजित कराये जाते हैं। जिसके संबंध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है।
कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अनुमति प्राप्त किए बिना न तो पांच व उससे अधिक व्यक्तियों का जुलूस निकालेगा और न ही एक ही स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति जमा होंगे। सरकारी दफ्तरों व उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा से शूटिंग व फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व जुलूस तथा अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, मार्गों पर नमाज, पूजा अर्चना, जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि नहीं की जाएगी तथा कोई व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। साथ ही किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर व पोस्टर धार्मिक स्थानों व दीवारों पर नहीं लगाए जाएंगे।
इतना ही नहीं कोई भी लाठी डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, बरछी, गुप्ती, फरसा, संगीन, त्रिशुल अथवा कटार समेत किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित होता है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। आदेश तुरंत प्रभार से लागू होंगे। Noida News