
Noida News: होली के त्योहार को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जारी किए हैं।
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सब जानते हैं कि धारा 144 जारी रहने के दौरान बिना सरकारी अनुमति के कोई भी जनसभा अथवा बड़ा सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकता। 4 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। आगामी 7 व 8 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इसी बीच शब ए बारात व नवरात्रि का त्योहार भी आ रहा है। 30 मार्च को रामनवमी का पर्व भी है। इन त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम करने के मकसद से गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है।
नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था दिनेश कुमार सिंह ने जारी किए हैं। सब जानते हैं कि धारा 144 के दौरान सरकारी अनुमति के बिना चार या उससे अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र होकर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। इस दौरान किसी भी सरकारी इमारत के आसपास ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित होती है। इसी प्रकार के नियम व कायदे धारा 144 के तहत लागू होते हैं।
इतना ही नहीं कोई भी लाठी डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, बरछी, गुप्ती, फरसा, संगीन, त्रिशुल अथवा कटार समेत किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित होता है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। आदेश तुरंत प्रभार से लागू होंगे।