
Noida News : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लागू हो जाने से जहां लोग समूह बनाकर एक साथ नहीं चल सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सामूहिक सभा और अन्य ऐसे आयोजन पर बैन लगा दिया गया है, जिनमें चार से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हों।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप, जनवरी माह में मनाए जाने वाले लोहडी पर्व, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस दृष्टिगत एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक जनपद में धारा-144 सीआरपीसी लागू की जाती है।
आपको बता दें कि इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। आपको बता दें कि धारा 144 को निषेधाज्ञा भी कहा जाता है। इस दौरान जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी बड़ी सभा, जनसभा, धरना, प्रदर्शन एवं अन्य ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी जाती है, जिसमें समूह में व्यक्ति एकत्रित होते हो। इसके अलावा त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी निषेधाज्ञा लागू की जाती है।