Noida News : नोएडा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे OPERATION CONVICTION के तहत नोएडा पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दो मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने वाले एक मकान मालिक को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी मकान मालिक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
एडीजीसी चवन भाटी के अनुसार, 4 अप्रैल 2019 को नोएडा के थाना सेक्टर-20 में पांच और सात साल की दो मासूम बच्चियों के पिता ने अपने मकान मालिक चंद्रिका कबाड़ी पुत्र फूलेभर निवासी सेक्टर-12 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित का कहना था कि उसके और उसकी पत्नी के काम करने के लिए घर से बाहर जाने के दौरान मकान मालिक चंद्रिका कबाड़ी उसकी पांच और सात साल की दो बेटियों को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाता था। मकान मालिक दोनों बच्चियों से दुष्कर्म करता था।
पुलिस ने केस दर्जकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान छह गवाहोें और दोनों पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराए। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद चंद्रिका उर्फ कबाड़ी को बच्चियों से रेप का दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी पहले सात साल की मासूम को पैसे व टॉफी देने का लालच देकर घर पर बुलाता था, फिर शुरुआत में डिजिटल रेप करता था। बाद में पीड़िता और उसकी छोटी बहन से भी दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई।
नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल के अनुसार, एक अन्य मामले में कोर्ट ने रोशन सिंघल पुत्र ब्रह्मानंद सिंघल निवासी गांव चौड़ा, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, नोएडा को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि एवं 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा थाना सेक्टर-63 पर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले में कोर्ट ने आरोपी पवन कुमार पुत्र प्रेमनाथ गुप्ता निवासी थाना जमालपुर, जिला लुधियाना, पंजाब को मादक पदार्थों की बिक्री का दोषी पाते हुए 10 माह के कारावास व 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।