दस साल बाद निर्दोष साबित हुआ हत्यारा, साढु की हत्या का था आरोप
Noida News
नोएडा
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 03:34 PM
नोएडा
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 03:34 PM
Noida News : नोएडा शहर में हुए एक पुराने हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा में सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई पुजारी की हत्या में अदालत ने हत्या के आरोपी साढु को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह हत्याकांड वर्ष 2015 में हुआ था। पूरे 10 साल बाद ग्रेटर नोएडा स्थित जिला कचहरी में तैनात अपर सत्र न्यायाधीश चंदन मोहन श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपी साढु को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। साथ ही हत्याकांड की जांच करने वाले दो पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के निर्देश भी अदालत ने दिए हैं ।
क्या है पूरा मामला ?
हत्याकांड का यह पूरा मामला 18 अगस्त 2015 का है। 18 अगस्त 2015 को नोएडा में सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के नीचे दिल्ली के झंडेवालन मंदिर के पुजारी जय किशन की हत्या कर दी गई थी। नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक जयकिशन के साढू बाबू प्रसाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाबू प्रसाद के विरुद्ध धारा 302/364 तथा 201 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक अप्रैल 2025 को गौतमबुद्ध नगर के अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्रमोहन श्रीवास्तव ने बाबू प्रसाद को
हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। साथ ही हत्या के मामले की ठीक से विवेचना न करने पर नोएडा के सेक्टर 20 थाने में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दधिबल तिवारी तथा नोएडा के सेक्टर 20 थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अमरनाथ यादव के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों को दिए हैं। दोनों पुलिस वालों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने 32 पेज का फैसला लिखकर सुनाया आदेश
गौतम बुध नगर में तैनात अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ने इस पूरे प्रकरण में 32 पेज का फैसला लिखकर अपना आदेश सुनाया है इस आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त बाबू प्रसाद को सत्र परीक्षण संख्या 505/2016, मुकदमा अपराध संख्या 141/2010, थाना सेक्टर-20, जिला गौतमबुद्धनगर में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302, 364, 201 भा०दं०स० के दण्डनीय अपराध से ससम्मान दोषमुक्त किया जाता है। आदेश में आगे कहा गया है कि अभियुक्त बाबू प्रसाद इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। आदेना में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया सेक्टर-20 नोयडा/द्वितीय विवेचक अमरनाथ यादव के विरुद्ध उचित /विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे, साथ ही दोनों विवेचको से बाबू प्रसाद पुत्र श्री राधाकान्त झा को 10,000-10,000 रुपये बतौर हर्जाना दिलाया जाना सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे। इस हत्याकांड के पूरे फैसले की जानकारी गौतमबुद्ध नगर कचहरी में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चौहान एडवोकेट ने चेतना मंच को दी है। Noida News