
Noida News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने के बाद नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में तीन महिलाओं समेत सात अन्य लोगों को भी चार चार साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जसबीर समेत गुड़िया उर्फ नाजरीन, पूजा, किरण, धर्मराज, कबूल, नवाब व रुपकिशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में थाना बादलपुर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना बादलपुर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 522/2021 धारा 363, 366क, 368, 370क, 376क भादवि व 3/4/16/17 पॉक्सो एक्ट मामले की कोर्ट में सशक्त पैरवी गई।
जिसके फलस्वरुप शुक्रवार को कोर्ट ने धारा 363, 366क, 368, 370क, 376क भादवि व 3/4/16/17 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त जसवीर को 376(1) का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपित गुड़ियां ऊर्फ नाजरीन, पूजा, किरण, धर्मराज, कबूल, नवाब तथा रूपकिशोर को धारा 370क(2) भादवि का दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास व 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।