Site icon चेतना मंच

गरीब ओबीसी की बेटी के लिए योगी सरकार की खास योजना

Uttar Pradesh News

Uttar Pradesh News

Noida News : लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से सरकार की तरफ से लगातार नई-नई योजनाओं का पिटारा खुलने लगा है। इन सबके बीच जिला प्रशासन गरीब ओबीसी वर्ग को बेटी की शादी करने के लिए अनुदान दे रहा है। जरूरतमंद लोग इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की बेटियों की शादी के लिए शासन द्वारा 20 हजार रुपये की सहयोग धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तारीख से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट http://shadi-anudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।

कौन उठा सकेगा लाभ?

नोएडा के बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए और बेटी की उम्र शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे उनका कहना है कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक का खाता पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

आवेदन के लिए क्या होना है जरूरी? Noida News

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उक्त योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।

एक गरीब बेटी के लिए पुलिसकर्मी बने भगवान, निभाया इंसानियत का फर्ज

ग्रेटर नोएडा – नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।

देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें

Exit mobile version