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नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा-163 वही धारा है जिसे भारतीय कानून में धारा-144 के स्थान पर लाया गया है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने 28 मई से लेकर 30 मई 2026 तक पूरे गौतमबुध नगर जिले में धारा-163 लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

Noida News : नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा-163 वही धारा है जिसे भारतीय कानून में धारा-144 के स्थान पर लाया गया है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने 28 मई से लेकर 30 मई 2026 तक पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-163 लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस विषय में नोएडा पुलिस कमिश्नरी की मीडिया सेल ने धारा-163 को लेकर पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। Noida News
नोएडा पुलिस कमिश्नरी की मीडिया सेल ने बताया कि बकरीद के त्योहार और जिले में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने एहतियातन पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 28 मई से 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान भीड़भाड़, धार्मिक आयोजन और विभिन्न संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जबकि सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। Noida News
नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या प्रदर्शन के लिए पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने या भडक़ाऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Noida News
धारा-163 लागू करने के आदेश के तहत तलवार, त्रिशूल, चाकू, फरसा समेत किसी भी प्रकार के धारदार हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। शादी समारोहों और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने ईंट-पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री जमा करने जैसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया है। प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। Noida News
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