नोएडा के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु का बैग चोरी, जांच में जुटी पुलिस

पीड़ित की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने थाना सेक्टर-20 में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-20 स्थित जी ब्लॉक निवासी विनोद त्यागी 19 मार्च की सुबह नवरात्रि के अवसर पर हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे।

मंदिर में बैग चोरी
मंदिर में बैग चोरी
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar21 Mar 2026 02:26 PM
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Noida News : नोएडा के सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे एक श्रद्धालु का बैग चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। बैग में लैपटॉप, मोबाइल फोन, पर्स समेत कई जरूरी सामान रखा था। खास बात यह है कि नोएडा के इस मंदिर परिसर में हुई चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने थाना सेक्टर-20 में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-20 स्थित जी ब्लॉक निवासी विनोद त्यागी 19 मार्च की सुबह नवरात्रि के अवसर पर हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। बताया गया है कि पूजा के दौरान उन्होंने अपना बैग मंदिर परिसर में रखी एक मेज पर रख दिया था। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौका देखकर बैग उठा लिया और वहां से निकल गया।

पूजा के बाद लौटे तो गायब मिला बैग

पीड़ित विनोद त्यागी जब पूजा समाप्त कर वापस आए, तो उन्हें अपना बैग वहां नहीं मिला। पहले उन्होंने मंदिर परिसर में बैग को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। नोएडा के इस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर जाता दिखाई दिया। पीड़ित के अनुसार, चोरी हुए बैग में लैपटॉप, मोबाइल फोन, पर्स, डिजिटल घड़ी, चार्जर, माउस, शेविंग किट और कुछ कॉस्मेटिक सामान रखा हुआ था। बैग में मौजूद सामान को देखते हुए यह चोरी पीड़ित के लिए आर्थिक नुकसान के साथ-साथ परेशानी का भी कारण बन गई है।

नोएडा पुलिस CCTV के आधार पर जुटी जांच में

नोएडा पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंदिर परिसर की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। Noida News

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नोएडा में शराब लाइसेंस पर सख्ती, फायर NOC के बिना नहीं मिलेगी मंजूरी

नोएडा में आग से सुरक्षा और लोगों की जान-माल की हिफाजत को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के होटल, रेस्तरां और ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां शराब परोसी जाती है, उन्हें लाइसेंस लेने से पहले दमकल विभाग से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

नोएडा शराब लाइसेंस
नोएडा शराब लाइसेंस
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar21 Mar 2026 01:06 PM
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Noida News : नोएडा में आग से सुरक्षा और लोगों की जान-माल की हिफाजत को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के होटल, रेस्तरां और ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां शराब परोसी जाती है, उन्हें लाइसेंस लेने से पहले दमकल विभाग से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना फायर एनओसी के अब ऐसे संस्थानों को शराब परोसने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन का यह कदम नोएडा में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों, भीड़भाड़ वाले आतिथ्य केंद्रों और आग से जुड़ी संभावित घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन का साफ संदेश है कि नोएडा में अब कारोबार के साथ सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा।

नोएडा के होटल-रेस्तरां पर सीधे लागू होगा नया नियम

अब तक नोएडा में कई होटल और रेस्तरां अस्थायी लाइसेंस लेकर शराब परोस रहे थे, लेकिन फायर सेफ्टी क्लियरेंस हर बार अनिवार्य नहीं था। नई व्यवस्था के तहत अब यदि कोई होटल या रेस्तरां एक दिन का भी शराब लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसे आवेदन के साथ फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अधिकारियों का मानना है कि नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इसी वजह से यह सख्ती लागू की गई है।

रोज जारी हो रहे हैं दर्जनों अस्थायी लाइसेंस

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में होटल, कैफे, बैंक्वेट और रेस्तरां संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई प्रतिष्ठान रोजाना या विशेष आयोजनों के दौरान शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेते हैं। एक दिन के लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपये फीस निर्धारित है। आबकारी विभाग के मुताबिक, जिले में प्रतिदिन 30 से 40 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इनमें करीब 20 लाइसेंस होटल और रेस्तरां से जुड़े होते हैं। अब ऐसे सभी आवेदनों में फायर एनओसी जरूरी दस्तावेज के रूप में शामिल होगी।

फायर NOC नहीं तो आवेदन सीधे खारिज

जिला आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि आवेदन के साथ दमकल विभाग की एनओसी नहीं लगाई गई, तो लाइसेंस का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अब नोएडा में शराब परोसने के लिए सिर्फ फीस जमा करना काफी नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना भी जरूरी होगा। प्रशासन का कहना है कि पहले कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में भीड़भाड़ वाले होटल-रेस्तरां में सुरक्षा उपकरण, आपात निकास, अग्निशमन व्यवस्था और मानक तैयारियों की जांच जरूरी है।

शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों को फिलहाल राहत

हालांकि जिला प्रशासन का यह नया नियम फिलहाल हर तरह के आयोजनों पर लागू नहीं किया गया है। शादी समारोह, निजी कार्यक्रमों और अन्य अस्थायी आयोजनों के लिए पहले की तरह लाइसेंस जारी होते रहेंगे। ऐसे आयोजकों को फिलहाल फायर एनओसी देने की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है। यानि यह सख्ती खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन होटल-रेस्तरां पर केंद्रित है, जहां नियमित या वाणिज्यिक रूप से शराब परोसी जाती है। Noida News

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नवरात्रि पर नोएडा में रजिस्ट्री कराना होगा आसान, रविवार को भी खुलेंगे दफ्तर

नवरात्रि के पावन अवसर पर नोएडा और आसपास के इलाकों में संपत्ति खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय इस रविवार को भी खुले रहेंगे, जिससे खासतौर पर नोएडा के नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी सुविधा मिलेगी।

नोएडा में रविवार को रजिस्ट्री
नोएडा में रविवार को रजिस्ट्री
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar21 Mar 2026 11:48 AM
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Noida News : नवरात्रि के पावन अवसर पर नोएडा और आसपास के इलाकों में संपत्ति खरीदने वालों के लिए राहतभरी खबर है। गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय इस रविवार को भी खुले रहेंगे, जिससे खासतौर पर नोएडा के नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब लोगों को शुभ अवसर पर रजिस्ट्री कराने के लिए अलग से कार्यदिवस में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले में इस रविवार को 300 से अधिक रजिस्ट्रियों का अनुमान लगाया जा रहा है। आम दिनों में जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, उसके मुकाबले नवरात्रि के दौरान यह संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में नोएडा प्रशासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के छह कार्यालय रहेंगे चालू

गौतमबुद्ध नगर में रजिस्ट्री व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कुल छह सब-रजिस्ट्रार कार्यालय सक्रिय हैं। इनमें तीन दफ्तर नोएडा में हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर में एक-एक कार्यालय काम करता है। नवरात्रि के इस विशेष रविवार को ये सभी कार्यालय आम कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे। ऐसे में नोएडा और आसपास के शहरों में रहने वाले उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो दफ्तरों की व्यस्तता, नौकरी या समय की कमी के कारण अब तक अपनी रजिस्ट्री टालते आ रहे थे। यह व्यवस्था खासतौर पर कामकाजी वर्ग के लिए शुभ अवसर पर जरूरी काम निपटाने का बेहतर मौका बनकर सामने आई है।

नवरात्रि में बढ़ जाती है प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या

नवरात्रि को हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ माना जाता है। यही वजह है कि नोएडा समेत पूरे जिले में इस दौरान मकान, फ्लैट, प्लॉट और अन्य संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में तेजी देखी जाती है। पिछले साल भी नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्रियों में 20 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बड़ी संख्या में लोग या तो इन दिनों नई संपत्ति खरीदते हैं या पहले से तय सौदों की रजिस्ट्री शुभ मुहूर्त में कराना पसंद करते हैं। अब तक रविवार को दफ्तर बंद रहने के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार लोग शुभ मुहूर्त होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे, जबकि कुछ को इसके लिए कार्यदिवस में छुट्टी लेनी पड़ती थी। लेकिन इस बार नोएडा में यह व्यवस्था बदलने जा रही है। रविवार को दफ्तर खुलने से खासकर निजी कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

सामान्य दिनों की तरह पूरी होगी प्रक्रिया

रविवार को खुलने वाले सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सामान्य दिनों की तरह संचालित होंगी। दस्तावेजों की जांच, स्टांप ड्यूटी जमा करना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डीड पर हस्ताक्षर और अन्य औपचारिकताएं नियमित तरीके से पूरी कराई जाएंगी। यानी नोएडा में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। एआईजी निबंधन अरुण कुमार शर्मा के अनुसार, रविवार को कार्यालय खोलने के लिए निर्देश मिल चुके हैं और अब लिखित आदेश का इंतजार है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में लोग बड़ी संख्या में संपत्ति खरीदते हैं या पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इसी शुभ समय में कराना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। Noida News

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