पुलिस प्रशासन का कहना है कि नए साल पर शहर में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते हैं, ऐसे में भीड़, हुड़दंग और अफवाहों की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

Noida News : नए साल के जश्न के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस ने कड़ा फैसला लिया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से लेकर 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नए साल पर शहर में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते हैं, ऐसे में भीड़, हुड़दंग और अफवाहों की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
धारा 163 के तहत बिना अनुमति पांच या उससे ज्यादा लोगों का एक साथ जुटना, जुलूस निकालना या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों को इस नियम से छूट दी जा सकती है। पूरे जिले में ड्रोन के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। बिना पुलिस की अनुमति ड्रोन से किसी भी तरह की शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि स्तर की सीमा भी निर्धारित की गई है।
सार्वजनिक सड़कों, चौराहों और खुले स्थानों पर पूजा-पाठ, नमाज, जुलूस या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में केवल पुलिस आयुक्त या वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी से ही आयोजन संभव होगा। किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, चाकू, त्रिशूल या अन्य धारदार वस्तुएं लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादी या समारोहों में हर्ष फायरिंग पर भी पूर्ण रोक रहेगी। ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया, आॅडियो या वीडियो के माध्यम से अफवाह या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे की हालत में उत्पात मचाने या सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का स्वागत जिम्मेदारी और शांति के साथ करें, अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।