
Noida News : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को 4 अगस्त 2011 को रिंकू उर्फ रामकुमार नामक व्यक्ति ने उस समय अगवा किया था जब वह कोचिंग सेंटर जा रही थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और चिकित्सा जांच में उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने रिंकू को मामले में दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दादरी थाना के प्रभारी निरीक्षक उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि थाना क्षेत्र के म्यू-2 सेक्टर में रहने वाले सत्येंद्र नामक युवक बृहस्पतिवार को उनकी 14 वर्षीय बेटी को एक फ्लैट दिखाने के बहाने ले गया और फ्लैट में उससे दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम जब लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के मुताबिक शुक्रवार सुबह लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची, तथा घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को परिजनों ने थाना दादरी पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है।