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नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में हुए चर्चित साहिल सिंघल हत्याकांड मामले में आरोपी प्रिया सिंह को बड़ा झटका लगा है। गौतमबुद्धनगर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) ने आरोपी प्रिया सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Noida News : नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में हुए चर्चित साहिल सिंघल हत्याकांड मामले में आरोपी प्रिया सिंह को बड़ा झटका लगा है। गौतमबुद्धनगर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) ने आरोपी प्रिया सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। Noida News
वादी पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट कपिल शर्मा ने बताया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक गंभीर एवं सुनियोजित अपराध है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि घटना के दिन प्रिया सिंह द्वारा साहिल सिंघल और उनकी पत्नी को बातचीत के बहाने नीचे बुलाया गया था। इसके बाद दिनदहाड़े मार्केट क्षेत्र में प्रिया सिंह और उसके भाइयों द्वारा एक राय होकर साहिल सिंहल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय मृतक की पत्नी भी मौके पर मौजूद थीं और पूरी वारदात उनकी आंखों के सामने हुई। Noida News
एडवोकेट कपिल शर्मा ने कहा कि मामले में प्रस्तुत गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और केस डायरी आरोपी पक्ष की भूमिका को प्रथम दृष्टया स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किया जाना पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पूरे नोएडा क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच के दौरान पुरानी जान-पहचान, विवाद और आपसी तनाव की बातें भी सामने आई थीं। मामले में पुलिस ने युवती समेत कई आरोपियों को हिरासत में लिया था। जांच के दौरान अवैध असलहे के इस्तेमाल और घटना में कई लोगों की संलिप्तता की बात भी सामने आई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की गंभीरता, घटना की परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है। इसी आधार पर प्रिया सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। एडवोकेट कपिल शर्मा ने कहा कि वादी पक्ष आगे भी पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में पैरवी करेगा ताकि मृतक परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जा सके। Noida News
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