
Noida Section 144, नोएडा न्यूज़ : जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरे गौतमबुद्धनगर जिले (नोएडा, ग्रेटर नोएडा) में धारा-144 लागू है। इस बार धारा-144 3 अगस्त तक के लिए लागू की गई है। इसे लागू करने (बढ़ाने) का आदेश 20 जुलाई को जारी किया गया था। संभावना जताई जा रही है कि किसान आंदोलन को देखते हुए धारा-144 की अवधि को और भी बढ़ाया जाएगा।
Noida Section 144, ग्रेटर नोएडा न्यूज़ : आपको बता दें कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 20 जुलाई को गौतमबुद्धनगर जिले में धारा-144 लगाई गई थी। धारा-144 लगाने का आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से धारा-144 तीन अगस्त 2023 तक लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि धारा-144 को तीन अगस्त के बादा एक महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल नोएडा व ग्रेटर नोएडा में लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों को देखते हुए धारा-144 को बढ़ाया जाना तय है।
Noida Section 144, Noida News : आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure 1973 CRPC) में एक विशेष धारा मौजूद है। इस धारा का सिरियल नम्बर या धारा नम्बर- 144 है। इसी धारा को साधारण भाषा में धारा-144 कहा जाता है।
धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। प्रशासन यह धारा तब लागू करता है जब लोगों के एकत्र होने से कोई खतरा होने की संभावना होती है। सीआरपीसी की धारा-144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। धारा -144 जहां लगती है, उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी बिना पुलिस की अनुमति के एक साथ जमा नहीं हो सकते।
Noida Section 144, Greater Noida News : धारा 144 लगने के बाद जरूरत पडऩे पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। इलाके में हथियारों के लाने पर भी पाबंदी होती है। गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है।
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