नोएडा पुलिस के मुताबिक इस दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स, लगातार पेट्रोलिंग और त्वरित निगरानी के जरिए कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि नोएडा में त्योहार सुरक्षा, शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाएं।

Noida News : नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा से जुड़ी यह बड़ी खबर हर नोएडावासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा समेत पूरे जिले में 2 मार्च से 6 मार्च 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। नोएडा पुलिस के मुताबिक इस दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स, लगातार पेट्रोलिंग और त्वरित निगरानी के जरिए कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि नोएडा में त्योहार सुरक्षा, शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाएं।
धारा 163 लागू रहने के दौरान नोएडा में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली या किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्तियों/आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के समय नोएडा में भीड़भाड़ बढ़ने से अव्यवस्था, तनाव या किसी अप्रिय घटना की आशंका रहती है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
पुलिस कमिश्नरेट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भड़काऊ भाषण, सोशल मीडिया पर अफवाह/आपत्तिजनक पोस्ट, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना, या बिना अनुमति डीजे/तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। नोएडा और जिलेभर में पुलिस टीमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करेंगी, ताकि किसी भी भ्रामक या उकसाऊ सामग्री को समय रहते रोका जा सके। पुलिस ने नोएडा के नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और भाईचारा व शांति बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने दो टूक कहा है कि त्योहारों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई तय है। Noida News