
Noida News : 6 वर्ष पूर्व एक बच्ची का जीवन बर्बाद करने वाले दुष्कर्मी को गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस कुकर्मी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा को और बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
आपको बता दें कि वर्ष-2017 में लाला उर्फ पप्पू नामक एक युवक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था। इस दु:खद घटना से बच्ची का पूरा जीवन तबाह हो गया था। कासना थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कासना पुलिस ने अपराध संख्या 258/17 पर धारा-376 तथा 5/6 पोक्सो एक्ट के साथ ही साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई गौतमबुद्धनगर जिला कचहरी में चल रही थी। लम्बी सुनवाई में पूरे 6 साल का समय लग गया, किन्तु अंत में "भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं", वाली कहावत चरितार्थ हुई। गौतमबुद्धनगर के जिला जज ने कुकर्मी लाला उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
आजीवन कारावास की सजा मिलने वाला कुकर्मी लाला उर्फ पप्पू मूल रूप से फरीदाबाद (हरियाणा) का रहने वाला है। उसके पिता का नाम हुकुम सिंह है और वह फरीदाबाद के सेक्टर-23 की संजय कालोनी का निवासी है। वर्ष-2017 में वह कासना के रहने वाले सतीश भाटी के मकान में किराये पर रह रहा था। वहीं उसने अपने पड़ोस की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसका पूरा जीवन तबाह कर दिया था। बच्ची के परिजनों ने न्यायालय के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें तो इस मामले में कुकर्मी को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद थी। फिर भी वह न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है। Noida News