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नोएडा समेत पूरे देश में ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब वाहन चालकों के लिए चालान को चुनौती देना या लोक अदालत से राहत पाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।

Noida News : नोएडा समेत पूरे देश में ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब वाहन चालकों के लिए चालान को चुनौती देना या लोक अदालत से राहत पाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। नए नियमों के तहत किसी भी वाहन मालिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 167 में संशोधन के बाद लागू किया गया है। इसका उद्देश्य चालान निपटान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। Noida News
नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी वाहन पर चालान जारी किया जाता है, तो वाहन मालिक को पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद ही वह लोक अदालत या न्यायालय में राहत के लिए आवेदन कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वाहन का चालान 10,000 रुपये का है, तो अदालत जाने से पहले 5,000 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा। Noida News
नए नियमों के तहत वाहन मालिक को चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर या तो जुर्माना जमा करना होगा या फिर पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। यदि निर्धारित समय में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो माना जाएगा कि वाहन मालिक ने चालान स्वीकार कर लिया है। यदि चालान को चुनौती दी जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस को 30 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करना होगा। जांच के बाद यदि चालान गलत पाया जाता है, तो उसे पोर्टल पर अपलोड कर रद्द किया जाएगा। वहीं, यदि शिकायत खारिज होती है, तो वाहन मालिक को निर्धारित समय में जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा। Noida News
ट्रैफिक विभाग के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक पुलिस के फैसले से संतुष्ट नहीं है और न्यायालय में अपील करना चाहता है, तो उसे चालान राशि का 50 प्रतिशत पहले ही जमा करना होगा। इसके बिना अदालत में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा के मुताबिक, यह व्यवस्था चालान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए लागू की गई है। चालान से जुड़ी सभी सेवाएं अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उपलब्ध होंगी। वाहन चालक NextGen mParivahan पोर्टल पर चालान की जानकारी देख सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे और शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। Noida News
अब तक चालान समय पर जमा न होने की स्थिति में पुलिस मामले को न्यायालय भेज देती थी, जहां लोक अदालत के जरिए कम राशि पर निपटारा हो जाता था। लेकिन नए नियमों के बाद यह प्रक्रिया बदल गई है। अब वाहन मालिक को स्वयं तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा और पहले 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। Noida News
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