10 वर्ष बाद भी शक्तिनाथ बिल्डर ने नहीं दिया फ्लैट
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 04:55 PM
नोएडा में
आशियाना
देने
का
सपना
दिखाकर
अधिकतर
बिल्डरों
ने
लोगों
की
मेहनत
की
कमाई
को
हड़पा
है।
आए
दिन
ऐसे
जालसाज
बिल्डरों
के
खिलाफ
मुकदमे
दर्ज
हो
रहे
हैं।
फ्लैट
का
पूरा
पैसा
लेने
के
बाद
भी
भी
कब्जा
न
दिए
जाने
पर
लॉजिक
सिटी
डेवलपर्स
प्राइवेट
लिमिटेड
कंपनी
के
डायरेक्टर
सहित
12
लोगों
के
खिलाफ
न्यायालय
ने
मुकदमा
दर्ज
किए
जाने
के
निर्देश
दिए
हैं।
इस
मामले
में
पीडि़ता
रूबी
सिंह
के
अधिवक्ता
अर्जुन
मावी
ने
न्यायालय
में
उनका
पक्ष
रखा
था।
Noida News
न्यायालय ने थाना सेक्टर-142 को दिये FIR दर्ज करने के निर्देश
अधिवक्ता
अर्जुन
मावी
ने
बताया
कि
रूबी
सिंह
ने
मैसर्स
लॉजिक
सिटी
डेवलपर्स
प्राइवेट
लिमिटेड
के
सेक्टर
-143
स्थित
प्रोजेक्ट
ब्लूसम
जेस्ट
में
वर्ष
-2015
में
एक
फ्लैट
बुक
किया
था।
बुकिंग
के
दौरान
कंपनी
के
डायरेक्टर
शक्तिनाथ
,
विक्रम
नाथ
,
मीणा
नाथ
व
अन्य
कर्मचारियों
ने
उन्हें
बताया
कि
उनके
पास
प्रोजेक्ट
के
लिए
पर्याप्त
जमीन
है
और
नोएडा
प्राधिकरण
से
उनका
नक्शा
पास
है।
बिल्डर
ने
फ्लैट
की
कुल
कीमत
247300
बताई।
रूबी
सिंह
ने
2
लाख
49
हजार
रुपए
चेक
के
माध्यम
से
अदा
कर
दिए
अन्य
बकाया
राशि
उन्होंने
बैंक
से
लोन
लेकर
बिल्डर
को
अदा
कर
दी।
बिल्डर
ने
18
माह
के
भीतर
उन्हें
कब्जा
देने
का
आश्वासन
दिया।
बुकिंग
के
बाद
करीब
10
वर्ष
का
समय
बीतने
के
बाद
भी
बिल्डर
द्वारा
रूबी
सिंह
को
फ्लैट
का
कब्जा
नहीं
दिया
गया।
रूबी
सिंह
ने
जब
नोएडा
प्राधिकरण
से
जानकारी
की
तो
उन्हें
पता
चला
कि
इन
लोगों
ने
अपने
कई
प्रोजेक्ट
बताकर
लोगों
को
शीघ्र
कब्जा
देने
का
झूठा
आश्वासन
देते
हुए
सैकड़ों
लोगों
का
रुपया
हड़प
लिया
है।
इनके
पास
ना
तो
जमीन
है
और
ना
ही
संबंधित
प्राधिकरण
से
आवश्यक
अनुमति
व
अनुमोदन
हैं।
अधिवक्ता
अर्जुन
मावी
ने
बताया
कि
उनके
क्लाइंट
20
जुलाई
2025
को
सेक्टर
-143
स्थित
बिल्डर
के
साइड
ऑफिस
पर
पहुंचे
जहां
उन्हें
पता
चला
कि
बिल्डर
लोगों
का
पैसा
हड़पकर
भाग
गए
हैं।
बिल्डर
के
खिलाफ
दिल्ली
में
भी
कई
मुकदमे
दर्ज
है।
इसके
बाद
पीडि़ता
थाना
सेक्टर
-142
में
आरोपियों
के
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
करने
गई
लेकिन
उनकी
रिपोर्ट
दर्ज
नहीं
की
गई।
इसके
बाद
उन्होंने
न्यायालय
में
प्रार्थना
पत्र
दिया।
अधिवक्ता
अर्जुन
मावी
ने
बताया
कि
न्यायालय
ने
इस
मामले
में
पीडि़ता
का
पक्ष
सुनने
के
पश्चात
थाना
सेक्टर
-142
को
शक्ति
नाथ
,
देवेंद्र
मोहन
सक्सैना
,
मीणा
नाथ
,
विक्रम
नाथ
,
अमित
कुमार
अग्रवाल
,
मुकेश
,
मोहन
श्रीवास्तव
,
वेद
प्रकाश
,
प्रभाकरण
मेनन
,
मयूर
डोगरा
,
आशीष
ठक्कर
,
हिमांशी
खन्ना
,
बरखा
बतला
व
चेतन
शर्मा
के
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
किए
जाने
के
निर्देश
दिए
हैं।
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