छात्रों को इकट्ठा करने में कथित भूमिका के कारण कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अक्षत त्रिपाठी को प्रिवेंटिव नोटिस जारी कर पांच लाख का मुचलका भरने को कहा गया था

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र अक्षत त्रिपाठी के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से बताया गया कि छात्र के खिलाफ जारी नोटिस को पहले ही वापस ले लिया गया है।
सीजेपी के आह्वान पर जंतर-मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्रों को इकट्ठा करने में कथित भूमिका के कारण कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अक्षत त्रिपाठी को प्रिवेंटिव नोटिस जारी कर पांच लाख का मुचलका भरने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आदेश में कहा कि छात्र पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
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