नोएडा में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी, धारा 163 लागू
नोएडा और गौतमबुद्धनगर में आने वाले धार्मिक पर्वों और खास आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। नोएडा शहर की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले ही सख्त तैयारी शुरू कर दी है।

Noida News : नोएडा और गौतमबुद्धनगर में आने वाले धार्मिक पर्वों और खास आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। नोएडा शहर की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले ही सख्त तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 19 मार्च से 21 मार्च 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान जिलेभर में भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट का साफ कहना है कि त्योहारों के उल्लास के बीच किसी भी तरह की अफरा-तफरी, तनाव या अप्रिय स्थिति को पनपने नहीं दिया जाएगा।
त्योहारों की श्रृंखला के चलते प्रशासन अलर्ट
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 19 मार्च 2026 से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी दिन चेटी चंद का पर्व भी मनाया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च, शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं चांद दिखने के बाद 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। लगातार पड़ रहे इन महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों को देखते हुए नोएडा पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती सख्ती शुरू कर दी है।
नोएडा में बिना अनुमति जुलूस और भीड़ पर रोक
धारा 163 लागू रहने के दौरान नोएडा और गौतमबुद्धनगर के किसी भी हिस्से में बिना अनुमति जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और मार्गों पर समूह में एकत्र होने, धार्मिक आयोजन करने या भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों, संवेदनशील भवनों और उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी पर भी रोक रहेगी। त्योहारों के दौरान नोएडा के प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
नोएडा पुलिस का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों, चौराहों, खुले स्थलों या मार्गों पर नमाज, पूजा-पाठ, जुलूस अथवा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। नोएडा में त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सभी संबंधित इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने चेतावनी दी है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। Noida News
Noida News : नोएडा और गौतमबुद्धनगर में आने वाले धार्मिक पर्वों और खास आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। नोएडा शहर की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले ही सख्त तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 19 मार्च से 21 मार्च 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान जिलेभर में भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट का साफ कहना है कि त्योहारों के उल्लास के बीच किसी भी तरह की अफरा-तफरी, तनाव या अप्रिय स्थिति को पनपने नहीं दिया जाएगा।
त्योहारों की श्रृंखला के चलते प्रशासन अलर्ट
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 19 मार्च 2026 से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी दिन चेटी चंद का पर्व भी मनाया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च, शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं चांद दिखने के बाद 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। लगातार पड़ रहे इन महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों को देखते हुए नोएडा पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती सख्ती शुरू कर दी है।
नोएडा में बिना अनुमति जुलूस और भीड़ पर रोक
धारा 163 लागू रहने के दौरान नोएडा और गौतमबुद्धनगर के किसी भी हिस्से में बिना अनुमति जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और मार्गों पर समूह में एकत्र होने, धार्मिक आयोजन करने या भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों, संवेदनशील भवनों और उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी पर भी रोक रहेगी। त्योहारों के दौरान नोएडा के प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
नोएडा पुलिस का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों, चौराहों, खुले स्थलों या मार्गों पर नमाज, पूजा-पाठ, जुलूस अथवा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। नोएडा में त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सभी संबंधित इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने चेतावनी दी है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। Noida News












