UP Police SI Recruitment 2022 यूपी पुलिस में दरोगा बनने के लिए इन मापदंडों को करना होगा पूरा

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UP Police SI Recruitment 2022
locationभारत
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calendar30 Nov 2025 10:45 AM
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UP Police SI Recruitment 2022 : यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा को पास करने वाले अभ्यार्थियों को शारी​रिक दक्षता परीक्षा को भी पास करना होगा। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती के ​लिए अगले चरण में पहुंचने के लिए इस शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी पास करना होगा। आइए जानते हैं इस परीक्षा के क्या मापदंड हैं। इसके बिना उन्‍हें पीईटी (PET) में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा।

UP Police SI Recruitment 2022

शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड

फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट, यानि शारीरिक दक्षता टेस्ट, पीएसटी में उम्‍मीदवारों के कद और वजन देखा जाएगा। योग्‍यता के तहत जो उम्‍मीदवार इस चरण में पास नहीं होंगे, उन्‍हें दरोगा भर्ती प्रक्र‍िया का हिस्‍सा नहीं माना जाएगा।

आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्‍नति बोर्ड ने फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट, पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर द‍िये हैं। उम्‍मीदवार इस लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

पीएसटी परीक्षा और डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल 2022 को होगा। डीवी और पीएसटी जोनल मुख्यालयों के जनपदों (मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी) पर होगा।

पीएसटी योग्‍यता : पुरुषों के लिए जनरल /OBC/SC कद : 168 cms जनरल /OBC/SC छाती : 79-84 cms ST कद : 160 cms ST छाती : 77-82 cms छाती एक्‍सपैंशन (Chest Expansion): न्‍यूनतम 05 cms

UP Police SI PST : महिलाओं के लिए जनरल/OBC/SC न्‍यूनतम कद : 152 cms जनरल/OBC/SC न्‍यूनतम वजन : 40 kgs ST न्‍यूनतम कद : 147 cms ST न्‍यूनतम वजन : 40

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार बोर्ड एसआई के 9534 पदों पर नियुक्‍त‍ियां करने वाला है, जिसके लिए तीन चरणों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है और अगले चरण पीएसटी व डीवी के लिए 36170 अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है। 36170 उम्‍मीदवार पीएसटी में शामिल होंगे और यदि वे पीएसटी के चरण में सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्‍हें अगले चरण पीईटी में शामिल नहीं किया जाएगा।

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Lakhimpur Kheri Case आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर भाकियू करेगी अब ये काम

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Lakhimpur Kheri Case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar18 Apr 2022 10:30 PM
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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) के आरोपी आशीष मिश्रा की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोर्ट के फैसले को सही करार दिया है। अस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब भाकियू आगे की रणनीति तय करेगी।

Lakhimpur Kheri Case

भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है कि वह पीड़ित पक्ष की बात सुने। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित पक्ष को भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार से हम उम्मीद करते हैं वह पीड़ित का साथ दें। उन्होंने बताया कि वह हम 24-25 अप्रैल को लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। वहां पीड़ित पक्ष और वकीलों से बात करेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे।

आपको बता दें कि राकेश टिकैत लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अजय मिश्रा के दबाव में ही सारी चीजे होती हैं। राज्य सरकार भी दबाव में रहती है। क्योंकि वे केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय उम्मीद की है।

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इसके अलावा SBSP पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 8 लोगों की हत्या मामले में जमानत मिलना अन्याय है। किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब दोषी को सजा मिलेगी।

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Rajasthan- शहरी क्षेत्रों में घर में गाय रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

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बिना लाइसेंस नहीं रख सकेंगे घर में मवेशी
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calendar01 Dec 2025 03:45 PM
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Rajasthan- राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गायों या भैंसों को घरों में रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस और 100 वर्ग गज का क्षेत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही जानवरों के खुले में घूमते पाए जाने पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाने की बात की गई है। राजस्थान (Rajasthan) में अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर में एक से अधिक गाय का बछड़ा नहीं रख सकता। इसके साथ ही घर में मवेशियों को पालने के लिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास मवेशियों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध है। मवेशियों के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम नगर निगमों और परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे।

मवेशियों के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकेंगे आवेदक -

मवेशियों से संबंधित जारी किए गए नए मापदंड के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक के पास मवेशियों के रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। आवेदक मवेशियों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा इसके साथ ही मवेशियों के रखरखाव में कोई कमी आवेदक द्वारा नहीं की जाएगी। इसके बाद ही आवेदक को लाइसेंस प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि किसी आवेदक के पास गाय एवं बछड़े से अधिक मवेशियों की संख्या है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मवेशियों को मालिक के नाम एवं नंबर के साथ टैग करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा लाइसेंस के लिए ₹1000 का वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य संस्थानों मैं कार्य करने वाले आवेदकों को शुल्क में 50% की छूट मिलेगी।

सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति नहीं बेच सकेंगे चारा -

मवेशियों से जुड़े एक अन्य नियम के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति का मवेशियों का चारा नहीं बेच सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा उसे ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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पशुपालन से जुड़े नए नियम -

1. राजस्थान (Rajasthan) में पशुपालन से संबंधित जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पशुपालन तभी कर सकता है जब उसके पास पशुओं को रखने के लिए 170-200 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र तथा 200-250 वर्ग फुट का खुला क्षेत्र होगा। 2. कोई भी पशु मालिक पशुओं से मिलने वाले दूध अथवा अन्य किसी उत्पाद का व्यवसाय नहीं कर सकता है। 3. जानवरों की स्वच्छता से संबंधित किसी प्रकार की लापरवाही करने पर पशुपालक को ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 4. प्रत्येक 10 दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर गाय के गोबर का निस्तारण करना पशुपालक की जिम्मेदारी होगी। 5. गाय के उपले को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सुखाया जा सकता। 6. बिना लाइसेंस के चारा बेचने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।