Rajsthan News आरोपी गौरक्षक की मां ने कहा- पुलिस की पिटाई से बहू ने बच्चा खोया

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar19 Feb 2023 09:53 PM
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Rajsthan News : जयपुर। राजस्थान पुलिस ने एक महिला के उन आरोपों का खंडन किया है कि राजस्थान पुलिस कर्मियों की पिटाई के बाद उसकी गर्भवती बहू ने अपना बच्चा खो दिया। महिला ने आरोप लगाया था कि गौ रक्षकों द्वारा दो लोगों के कथित अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापेमारी करने आयी थी और उस दौरान राजस्थान पुलिस कर्मियों ने उसकी बहू से मारपीट की थी जिसके कारण उसकी गर्भवती बहू ने अपना बच्चा खो दिया।

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मानेसर में मोनू के नेतृत्व वाले गौ रक्षा समूह के सदस्य श्रीकांत पंडित की मां दुलारी देवी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके दो अन्य बेटों को जबरन उठा लिया।

भरतपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्याम सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में नामजद आरोपियों के घरों पर छापा मारा था और हरियाणा पुलिस भी वहां मौजूद थी। जहां तक घर में प्रवेश करने की बात है तो न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा पुलिस भी घरों में नहीं घुसी थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी घर में मौजूद नहीं था। उसके दो भाई घर से बाहर आए थे और उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनके परिवार के सदस्य पर आरोप है इसलिए वे आरोप लगा रहे हैं।

राजस्थान पुलिस ने मामले में बजरंग दल से जुड़े पांच लोगों को नामजद किया था। राजस्थान के भरतपुर के दो लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तारी से बच रहे चार लोगों में मोनू और पंडित शामिल हैं। राजस्थान के भरतपुर निवास दो युवकों के जले हुए शव बृहस्पतिवार को हरियाणा के भिवानी में पाए गए थे।

दुलारी देवी ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस की टीम ने शुक्रवार सुबह घटना के दौरान महिलाओं सहित उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस के 40 से अधिक कर्मियों की टीम जबरन उसके घर में घुस गई और श्रीकांत के ठिकाने के बारे में पूछा।

महिला ने दावा किया कि जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, तो उन्होंने मुझे और मेरे बेटे की गर्भवती पत्नी कमलेश को पीटा। उन्होंने गालियां दीं और मेरे दो बेटों विष्णु और राहुल को अपने साथ ले गए और हमें अब भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है।

दुलारी देवी ने दावा किया कि उनकी बहू के गर्भ के नौ महीने पूरे हो गए थे। महिला ने दावा किया कि पुलिस ने श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट पर भी लात मारी और उसे पेट में दर्द होने लगा। उसे मंडी खेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे नालहर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया वहां उसकी बहू को मृत बच्चा पैदा हुआ था। बहू अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

राजस्थान के भरतपुर जिले से अगवा किए गए जुनैद और नासीर के जले हुए शव हरियाणा के लोहारू में मिले थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुनैद का पशु तस्करी का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में पांच मामले दर्ज थे।

एसपी ने कहा था कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गोपालगढ़ पुलिस थाने में पांच लोगों अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 365, 367, और 368 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

MP News : मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद, 100 से अधिक के खिलाफ मामले दर्ज

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Education News : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ‘नीट’ की वैधता को चुनौती दी

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Tamil Nadu government challenges the validity of 'NEET' in the Supreme Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 05:06 AM
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नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आरोप लगाया है कि एकल साझा प्रवेश परीक्षा संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है।

MP News : मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद, 100 से अधिक के खिलाफ मामले दर्ज

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नीट एमबीबीएस और बीडीएस जैसे स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा है। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर याचिका में आरोप लगाया है कि नीट जैसी परीक्षाओं के जरिए संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि इससे शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने की राज्यों की स्वायत्तता छिन जाती है।

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Badaun News गंगा नदी में डूबे MBBS के 3 छात्रों के शव मिले

अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि नीट की वैधता को 2020 में शीर्ष अदालत ने इस आधार पर बरकरार रखा था कि अभ्यर्थियों की फीस देने की क्षमता के आधार पर प्रवेश देना, प्रतिव्यक्ति शुल्क लेना, बड़े पैमाने पर कदाचार, छात्रों का आर्थिक शोषण, मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण जैसी अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि, इस तरह के आधार सरकारी सीट पर प्रवेश के मामले में लागू नहीं होते और फैसला केवल निजी कॉलेज की सीट पर लागू होता है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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MP News : मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद, 100 से अधिक के खिलाफ मामले दर्ज

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 09:13 AM
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MP News : खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दो मंदिरों में प्रवेश को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है।

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उन्होंने बताया कि इनमें से एक घटना शनिवार को सनावद पुलिस थाना क्षेत्र के तहत छापरा गांव में हुई जब लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे। इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, जिले के कसरावद पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार को ही एक अन्य मंदिर में भी प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। हालांकि, इस घटना में हिंसा नहीं हुई।

बड़वाह के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) विनोद दीक्षित ने बताया कि तीन अन्य समाज के लोगों द्वारा बनाए गए मंदिर में कल दलित समाज के लोगों के प्रवेश को लेकर विवाद हो गया।

उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पथराव की घटना हुई।

दीक्षित ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग छापरा से सनावद थाने में आकर इकट्ठा हो गए और कार्रवाई को लेकर हंगामा किया।

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले दलित समाज के लोग मंदिर के पास की जमीन पर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने इस बात को लेकर एक पुराना पेड़ भी काट दिया था।

अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों को वहां पहुंचे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और अन्य अधिकारियों ने समझाया। इसके बाद तय हुआ था कि किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि, दलित समाज के प्रेमलाल ने आरोप लगाया है कि उनके समाज की लड़कियों को दूसरे समाज के लोगों ने मंदिर में जाने से रोका और विवाद बढ़ने पर पिटाई की।

दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने प्रेमलाल की शिकायत पर 17 आरोपियों तथा 25 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह दूसरे पक्ष के रविंद्र राव मराठा की शिकायत पर 34 आरोपियों तथा 25 अन्य लोगों के खिलाफ पथराव और अन्य हथियारों से हमला करने संबंधी मामला दर्ज किया गया है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इसी तरह खरगोन जिले के कसरावद थाना क्षेत्र के छोटी कसरावद में एक मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए विवाद के चलते दलित महिला की शिकायत पर चार महिलाओं और एक पुरुष के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। घटनाक्रम के बाद दलित महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन की मदद से मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना एवं अभिषेक किया।

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