ताबड़तोड़ फायरिंग से कांपा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गुंदागर्दी

ताबड़तोड़ फायरिंग से कांपा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गुंदागर्दी
locationभारत
userचेतना मंच
calendar13 Sep 2024 11:12 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक वीडियो वायरल (Ghazipur Viral Video) हो हुआ है जिसमें कुछ दबंग दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहशत में आ गया है वहीं दबंगों की ये पूरी गुंदागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

गाजीपुर में गुंदागर्दी

मामला भांवरकोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जहां एक टेंट व्यवसायी की दुकान पर करीब दो दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने कई राउंड गोली बरसा दी। इस कदर सरेआम गोलियां बरसाने की घटना से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। वायरल वीडियो में बदमाशों को एक चार पहिया एसयूवी और दो पहिया वाहनों से बदमाश हथियार से लैस होकर टेंट व्यवसायी की दुकान पर जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कई लोग गोली चलाकर हथियार लहराते हुए गाली बककर मौके से फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके से पहुंची पुलिस ने दगे कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़ित ने किसी तरह बचाई जान

इस मामले में पीड़ित टेंट हाउस संचालक का कहना है कि, गुरुवार को जब वे दुकान में बैठे थे तो गांव का एक शख्स अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आ धमका और गाली बकते हुए फायरिंग शुरू करके पेट्रोल बम फेंकने लगा। आरोपी के चंगुल से किसी तरह पीड़ित ने दुकान का शटर गिराकर अपनी जान तो बचा ली लेकिन जिस समय बदमाश वहां से जा रहे थे उस समय उन्होंने पीड़ित के चचेरे भाई पर हमला कर दिया। फिलहाल एसपी ग्रामीण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिस्ट्रीशीटर आरोपी के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। UP News

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SEX बनाम रेप

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उत्तर प्रदेश की एक अदालत का बड़ा कारनामा, स्वर्ग में जा चुके बाबा टिकैत को गिरफ्तारी का वारंट

उत्तर प्रदेश की एक अदालत का बड़ा कारनामा, स्वर्ग में जा चुके बाबा टिकैत को गिरफ्तारी का वारंट
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Nov 2025 10:46 AM
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UP News : उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। इसे बड़ा कारनामा भी क्या कहें यह तो लापरवाही तथा कानून के साथ खिलवाड़ की हद है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने पूरे 13 साल पहले स्वर्ग में जा चुके दिवंगत किसान नेता बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अदालत का यह बड़ा कारनामा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की अदालत का बड़ा मजाक UP News

उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने कानून के साथ बड़ा मजाक किया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना तहसील में ACGM (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) की अदालत है। कैराना के इसी ACGM की अदालत ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी का यह वारंट प्रसिद्ध किसान नेता बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध जारी किया है। दुनिया के बच्चे-बच्चे तक को पता है कि बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत पूरे 13 साल पहले 15 मई 2011 को स्वर्ग सिधार चुके हैं। 13 साल पहले जिन बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत का निधन हो चुका है उनके विरूद्ध अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होना कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अदालत ने यह वारंट शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को जारी किया है। वारंट में कांधला थाने की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सिसौली में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करके तुरंत अदालत में पेश किया जाए। बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध यह वारंट वर्ष-2007 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 265/07 के मामले में जारी किया गया है। इस मामले में बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत के विरूद्ध IPS की धारा-147 तथा 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की अदालत का यह बड़ा कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

महात्मा टिकैत के नाम से प्रसिद्ध थे चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत

आपको जरूर पता होगाा कि स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत दुनिया भर में प्रसिद्ध किसान नेता थे। किसान नेता के रूप में चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत इतने प्रसिद्ध हुए थे कि उनको महात्मा गांधी की तरह से महात्मा टिकैत की उपाधि दी गई थी। उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव में एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुए स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत की ख्याति किसान नेता के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। लम्बी बीमारी के कारण 15 मई 2011 को उनका निधन हो गया था। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश सर्वखाप के नेता तथा जाट समाज के प्रसिद्ध बालियान गोत्र के मुखिया भी थे। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत के पुत्र चौधरी राकेश टिकैत अपने पिता की तरह से ही प्रसिद्ध किसान नेता हैं। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत के बड़े पुत्र चौधरी नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बालियान खाप के मुखिया हैं। स्व. महेन्द्र सिंह टिकैत के पौत्र गौरव टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रसिद्ध युवा किसान नेता हैं। इतने प्रसिद्ध परिवार के मुखिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत ने भद्दा मजाक किया है। UP News 

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के हर जिले में रहेगा मंत्री

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उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SEX बनाम रेप

High court
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 12:03 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आपसी सहमति से किए गए SEX के बावजूद रेप के मामले में आया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले की उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले की सभी कानून के जानकार अपने-अपने ढंग से समीक्षा कर रहे हैं।

क्या है उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज शहर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इसी हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला SEX बनाम रेप का मामला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का वायदा करके किसी महिला के साथ आपसी सहमति से SEX करना प्रथम दृष्टया रेप का मामला बनता है। यह टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले को रदद करने की अपील को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले की नजीर अब पूरे देश की अदालतों में दी जाया करेगी। अदालतों को बड़ी सावधानी से SEX तथा रेप के मामलों को निपटाना पड़ा करेगा।

क्या है पूरा प्रकरण UP News

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में तैनात न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने यह आदेश सुनाया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह बड़ा फैसला रेप के आरोपी आगरा के रहने वाले राघव कुमार की अर्जी पर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर 2018 को आगरा के महिला थाना में एक युवती ने आवेदक राघव कुमार पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। युवती व आवेदक आगरा में साथ में पढ़ते थे और एक-दूसरे से मिलना जुलना था। युवती का आरोप है कि राघव ने उसे अपने घर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाया। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। युवती का आरोप है कि इस पूरे मामले में आवेदक के परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे। घटना के बाद आवेदक ने शादी का प्रस्ताव दिया। युवती तैयार हो गई। इसके बाद राघव ने शादी का वादा कर कई बार युवती के साथ SEX किया। बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। इस पर युवती ने रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे आवेदक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आवेदक के वकील ने दलील दी कि युवती और आवेदक एक साथ पढ़ रहे थे और दोनों सिविल सेवा परीक्षा की को तैयारी कर रहे थे। दोनों एक-दूसरे जानते थे। ऐसे में आपसी सहमति से संबंध बनाए गए। संबंध लंबे समय तक चलता रहा। सहमति में बने संबंध मामले में दुष्कर्म की धाराओं में कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि युवक और युवती के बीच रिश्ते की शुरुआत धोखाधड़ी पर आधारित है। इसलिए प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का अपराध बनता है। कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर पाया कि युवती से प्रथम बार बेहोशी की हालत में SEX किया था। बाद में शादी का वादा कर संबंध बनाया गया। इसलिए प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का अपराध बनता है। UP News

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के हर जिले में रहेगा मंत्री

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