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Tej Prtap Yadav : तेज प्रताप को मिला कोर्ट से झटका, ऐश्वर्या को भी लौटानी होगी बड़ी रकम

Tej Prtap Yadav

12 मई 2018 को हुई Tej Prtap Yadav और ऐश्वर्या की शादी सिर्फ छः महीने बाद ही टूट गयी थी और अब दोनों के तलाक से जुड़ा मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ऐश्वर्या के पक्ष से यह आरोप लगाया गया कि तेज़ प्रताप की माँ और बहनों ने उनको दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया था। वहीं तेज़ प्रताप का आरोप है कि ऐश्वर्या का उनके परिवार के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था।

तेज़ प्रताप के पक्ष में नहीं दिया फैसला

आपको बता दें कि Tej Prtap Yadav ने पटना हाईकोर्ट में अपने तलाक संबंधी मामले की सुनवाई के लिए अपील दायर की थी किन्तु इसे खारिज करते हुए ही पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की है। न्यायमूर्ति पी बी बजनथरी और अरुण कुमार झा ने यह फैसला सुनाया है।

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Tej Prtap Yadav

वहीं तेज़ प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को इसी तलाक से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट से फटकार मिली है। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि उन्हें जो अतिरिक्त धनराशि तेज़ प्रताप की तरफ से भरण पोषण के लिए प्राप्त हुई है उसे उन्हें वापस करना होगा। कोर्ट ने ऐश्वर्या के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब उन्हें जीवन निर्वहन के लिए और अतिरिक्त पैसे नहीं दिए जाएंगे।

Tej Prtap Yadav

आपको बता दें कि तेज़ प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने तलाक के लिए दी गयी अर्जी के बाद मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने की अपील की थी जिसे कोर्ट से सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों पक्ष में विवाद के बाद से ही ऐश्वर्या और तेज़ प्रताप अलग -अलग रह रहे हैं।

तीन महीने में निष्पादित हो मामला

पटना हाई कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में ही चलाने और ऐश्वर्या और तेज़ प्रताप से जुड़े घरेलू हिंसा और दहेज़ के मामले को तीन महीने के अंदर ही खत्म करने का आदेश दिया है।

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