Dharam Karma : वेद वाणी

Rigveda 1
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 05:37 PM
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Sanskrit : ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वतः। एन्द्रमग्निं च वोढवे॥ ऋग्वेद ६-६०-१२॥ Hindi: हे मनुष्य! तुम शीघ्रगामी परिवहन और संचार के लिए दृश्यमय अग्नि और अदृश्य उर्जा का प्रयोग करो। विमान आदि के लिए अग्नि और उर्जा का संचय करो। (ऋग्वेद ६-६०-१२) English : O man! You should utilise visible Agni and invisible energy for the fastest mode of transport and communication. You store the heat and energy to run aircraft, etc. (Rig Veda 6-60-12)
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Sanskrit : ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वतः। एन्द्रमग्निं च वोढवे॥ ऋग्वेद ६-६०-१२॥ Hindi: हे मनुष्य! तुम शीघ्रगामी परिवहन और संचार के लिए दृश्यमय अग्नि और अदृश्य उर्जा का प्रयोग करो। विमान आदि के लिए अग्नि और उर्जा का संचय करो। (ऋग्वेद ६-६०-१२) English : O man! You should utilise visible Agni and invisible energy for the fastest mode of transport and communication. You store the heat and energy to run aircraft, etc. (Rig Veda 6-60-12)
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Notice to Lord Shiva: तहसीलदार ने भेजा भगवान शिव को कोर्ट में हाज़िर होने का नोटिस!

Court notice
Notice to Lord Shiva
locationभारत
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calendar02 Dec 2025 01:55 AM
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Notice to Lord Shiva: रायगढ़ (Raigarh) जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान करदेने वाला मामला सामने आया है। दर असल तहसील कोर्ट (Tehsil Court) ने जमीन कब्जे के मामले में शिव मंदिर (Shiv Temple) समेत 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी करते हुए कोर्ट में तलब किया है। तहसील कोर्ट ने शिव मंदिर को पक्षकार बनाए है, इस में शिव मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, इस कारण भगवान शिव ही पक्षकार माने जा रहे है। शिव मंदिर (Lord Shiv Temple) समेत 10 लोगो को 23 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। कारण बताओ नोटिस में यह भी लिखा गया है कि, सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई की जा सकती है। >> यह भी पढ़े:- Omprakash Rajbhar: BJP गठबंधन में हो सकते है ओमप्रकाश राजभर की वापसी
आपको बता दू, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में तहसील कोर्ट द्वारा भगवान शिव जी को नोटिस देने का यह दूसरा मामला है। इससे पूर्व जांजगीर चांपा (Janjgir Champa) जिले के सिंचाई विभाग (Irrigation Department) द्वारा भगवान शिव जी को नोटिस (Lord Shiva Notice) जारी कर जमीन खाली करने कहा गया था।
गौरतलब है कि, रायगढ़ निगम (Raigarh Corporation) अंतर्गत वार्ड क्र. 25 कौहकुंडा में स्थित भगवान शिव जी के मंदिर को लेकर सुधा राजवाड़े नामक महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका लगाई थी। इसमें उसने भगवान शिव मंदिर समेत 16 लोगों के खिलाफ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए, राज्य शासन और वहा के तहसीलदार को जांच करने निर्दशित किए है। इस आदेश के परिपालन में संबंधित तहसीलदार ने 10 दिन पूर्व भगवान शिव मंदिर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी करते हुए, 23 मार्च को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। >> यह भी पढ़े:- UPTET Result 2021: यूपीटीईटी रिजल्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

पक्षकारों में शिव मंदिर का भी नाम (Notice to Lord Shiva)

तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में 6 वें क्रमांक पर भगवान शिव मंदिर के नाम का उल्लेख है। नोटिस में भगवान शिव मंदिर के पुजारी, प्रबंधक व ट्रस्टी के नामसे संबोधित न कर सीधे भगवान शिव मंदिर (Lord Shiv temple) लिखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तहसीलदार ने भगवान भगवान शिव को ही नोटिस जारी किया है। यदि कोई पक्षकार 23 मार्च को नियत की गई सुनवाई में नहीं आता है तो उसे 10,000 रु. का जुर्माना देना होगा। यानी भगवान शिव जी भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। >> यह भी पढ़े:- UP news: कार्यकर्ताओं को BJP के निर्देश, गाड़ियों पर झंडे लगाकर आएं शपथ ग्रहण समारोह