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Free Scooty Yojana: मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इनमें निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana: दिव्यांग युवाओं, विद्यार्थियों और नौकरी करने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उन्हें पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए आने-जाने में आसानी हो सके। इस योजना का मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है और आने-जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जान लें कि कौन आवेदन कर सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार ने बजट 2026-27 के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। इसके जरिए ऐसे दिव्यांग लोगों को निशुल्क स्कूटी दी जाएगी जो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी और रोजगार से जुड़े हुए हैं। स्कूटी मिलने से लाभार्थियों को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अन्य स्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और उन्हें यात्रा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इस योजना का फायदा लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम तय किए हैं। योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी दिव्यांगजन ही उठा सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक के पास पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए। योजना में 18 से 29 साल तक के दिव्यांग युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जिले में तय संख्या के बाद भी स्कूटियां उपलब्ध रहती हैं तो 45 वर्ष तक की उम्र वाले अन्य पात्र लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जन आधार आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके 'सीएम स्कूटी योजना' के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म जमा होने के बाद विभाग की ओर से दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इनमें निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इसके साथ ही 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड जमा करना जरूरी होगा। जो आवेदक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें PPO की कॉपी भी देनी होगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2226997 और 1800-1806127 जारी किए गए हैं। इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी यात्रा को आसान बनाने की दिशा में मदद कर रही है।
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