राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 45 साल के युवा बिना ब्याज 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना में मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार के क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने...

क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन फंड की कमी के कारण आपका सपना अधूरा रह गया है? अगर हां तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के प्रदान कर रही है। यह योजना 11 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा लॉन्च की गई थी और इसे 31 मार्च 2029 तक लागू रखा जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसे क्रियान्वित करेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में मार्जिन मनी और CGTMSE Fee की राशि भी सरकार द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा, HUF, सोसायटी, LLP Firm, कंपनी और स्वयं सहायता समूह जैसे संस्थागत आवेदक भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे CGTMSE (Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises) से जोड़ा गया है।
इस योजना के लिए पात्रता भी स्पष्ट रूप से तय की गई है। आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदन संस्थागत है तो नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और संस्थान का 51% हिस्सा 18 से 45 साल के युवाओं के पास होना चाहिए। इसके अलावा बैंक डिफॉल्टर पात्र नहीं होंगे और पहली बार लोन लेने वाले आवेदकों को ही ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
लोन की राशि शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। 8वीं से 12वीं पास युवा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपये और सेवा एवं व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ग्रेजुएट या ITI/उच्च योग्यता वाले युवा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपये और सेवा एवं व्यापार के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों को मार्जिन मनी भी मिलेगी जो लोन राशि का 10% तक हो सकती है। इस योजना के तहत लोन कई बैंकों से लिया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, SIDBI और अर्बन तथा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। सबसे पहले, SSO ID बनाना होगा। इसके लिए sso.rajasthan.gov.in पर जाकर Registration पर क्लिक करें और Citizen/Udhyog विकल्प चुनें। जन आधार नंबर या Gmail ID से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। SSO ID बनने के बाद पोर्टल या मोबाइल ऐप में लॉगिन करें और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) विकल्प चुनकर आवेदन फॉर्म भरें। इस फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता, उद्योग का प्रकार और उद्योग स्थापित करने का स्थान भरना आवश्यक है।
आवेदन ऑनलाइन जमा होने के बाद महाप्रबंधक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी दस्तावेजों और आवेदन की जांच करेगी। समिति हर हफ्ते कम से कम एक बार बैठक करेगी और योग्यता, रुचि, व्यवसाय की सफलता की संभावना और बाजार के अवसरों के आधार पर आवेदन का चयन किया जाएगा। यदि आवेदन में कोई कमी हो तो इसे 15 दिनों में सुधार कर वापस जमा करना होगा। आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा और लोन मंजूर कर दिया जाएगा। हालांकि, कुछ मामलों में लोन नहीं मिलेगा। जैसे, जिनके पास 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य की कमर्शियल गाड़ी है, प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा, खनन और रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियां या NGO, Trust जैसी संस्थाएं जो लाभ कमाने वाली नहीं हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन में कंपनी के मालिकाना हक के दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल हैं।
मार्जिन मनी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में जमा होगी और न तो सरकार को ब्याज मिलेगा और न ही बैंक ब्याज वसूलेंगे। यदि व्यवसाय 2 साल तक सफलतापूर्वक चलता है और EMI समय पर भरी जाती है तो यह राशि आवेदक के खाते में आएगी। अगर व्यवसाय 2 साल से पहले बंद होता है, तो यह राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। लोन चुकाने के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिलेगा। ब्याज में छूट 5 साल तक ही उपलब्ध रहेगी और Moratorium Period बैंक की ओर से 6 महीने तक मिलेगा।