राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन 10 लाख रुपये तक ले सकते हैं। योजना में 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए सेवा और व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपये...

क्या आप अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से रुक गए हैं? राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSSY) शुरू की है। इस योजना के तहत आप बिना ब्याज का लोन लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से 18 से 45 साल के युवाओं के लिए है जो विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में अपने छोटे उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस लोन पर पूरा ब्याज राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और CGTMSE फीस को भी पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना में लोन की राशि आपकी शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर तय की गई है। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। वहीं, ग्रेजुएट, ITI और उच्च शैक्षणिक योग्यताओं वाले आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा साथ ही 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी उपलब्ध होगी।
योजना का लाभ पाने के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदन HUF, सोसायटी, भागीदारी फर्म, LLP या कंपनी के रूप में किया जा रहा है तो संस्थान का पंजीकरण होना जरूरी है और 51% या अधिक स्वामित्व युवाओं के पास होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। SSO ID के सिटीजन एप में ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSSY)’ आइकन पर क्लिक करके फॉर्म भरें। इसमें अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल और परियोजना विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। लोन लेने के लिए बैंक शाखा की जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर आवेदनों की साप्ताहिक समीक्षा के बाद उन्हें बैंकों को भेजा जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र और संस्थागत आवेदन में 51% या अधिक स्वामित्व का प्रमाण शामिल हैं। यह योजना इसलिए खास है क्योंकि इसमें बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी का समर्थन और सरकारी गारंटी शामिल है। यह युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।
यदि आप राजस्थान के युवा हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी और आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ यह योजना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देती है। आज ही अपने SSO ID के जरिए आवेदन करें और अपने व्यवसाय की शुरुआत करें।