विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से आसानी से पाँच लाख रुपए ले सकता है। पाँच लाख रूपए लेकर अपना खुद का कारोबार शुरू किया जा सकता है।

UP Myuva Scheme : उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से आसानी से पाँच लाख रुपए ले सकता है। पाँच लाख रूपए लेकर अपना खुद का कारोबार शुरू किया जा सकता है। इतना ही नहीं कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 10 लाख रूपए फिर मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यह बड़ा काम एक खास योजना के तहत कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस खास योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। इस योजना को MYUVA के नाम से बड़ी पहचान मिली है। UP Myuva Scheme
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में MYUVA योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख नए उद्यमी तैयार करना चाहती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपना कोई भी कारोबार शुरू करने के इच्छुक नागरिकों को बिना किसी गारंटी के पाँच लाख रूपए का लोन सरकार अपनी गारंटी पर दिलवा रही है। उत्तर प्रदेेश का कोई भी नागरिक इस लोन को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक का कोई भी नागरिक आसानी से 5 लाख रूपए का यह लोन MYUVA योजना के तहत ले सकता है। इस लोन को मात्र 8वीं पास नागरिक भी बड़ी आसानी के साथ ले सकता है। UP Myuva Scheme
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपना खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले अधिकांश युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी जुटाने की होती है। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में अक्सर भारी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने जैसी शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना किसी युवा या नए उद्यमी के लिए आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार MYUVA योजना इसी चुनौती का समाधान पेश करती है। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी 21 से 40 साल की आयु के पात्र युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी वाला ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी देती है, जिससे व्यवसाय शुरू करने का शुरुआती वित्तीय बोझ कम हो जाता है। UP Myuva Scheme
आयु: 21 से 40 वर्ष
निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
शैक्षणिक योग्यता: कम से कम आठवीं पास
अन्य पात्रता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा या सरकारी कौशल प्रशिक्षण (जैसे ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, आईटीआई आदि) का प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के UPMSME पोर्टल और आधिकारिक MYUVA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं. समीक्षा बैठकों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों को ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा राज्य के क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात में सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उद्यमियों तक ऋण की पहुंच और बेहतर हो सके। UP Myuva Scheme
विज्ञापन