Delhi: हवाई यात्रा में सिखों को कृपाण रखने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

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calendar01 Dec 2025 01:43 AM
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Delhi: नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सिख विमान यात्रियों को उड़ान के समय कृपाण रखने की अनुमति देने का विरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाएगा। हालांकि, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हर्ष विभोरे सिंघल की याचिका पर कहा कि दलीलों को हमने सुना। आदेश को सुरक्षित रखा गया है। हम उचित आदेश देंगे।

सिंघल ने याचिका में दावा किया कि हितधारकों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके।

पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने चार मार्च, 2022 को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि सिख यात्रियों को कृपाण रखने की अपवादजनक नियामकीय छूट होगी, लेकिन देश में सभी घरेलू मार्ग पर संचालित नागरिक उड़ान में सफर के दौरान इसके ब्लेड की लंबाई छह इंच और इसकी कुल लंबाई नौ इंच से अधिक नहीं होगी।

न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की सदस्यता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह भारत सरकार की नीति रही है और अदालत इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि यह अतार्किक ना हो।

अदालत ने कहा कि इस तरह के नीतिगत फैसलों में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह भारत सरकार का नीतिगत फैसला है।

अदालत ने आगे कहा कि आपकी सोच सरकार की सोच नहीं हो सकती। इसलिए जब सरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और एक नीति बनाती है, तो हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्ककि ना हो।

अदालत ने कुछ अन्य पक्षों की दलीलों को भी सुनने से इनकार कर दिया जिसमें सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी शामिल हैं। मान ने अनुरोध किया था कि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया जाए क्योंकि उनके आवेदन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धर्म को मानने और उसका पालन करने के अधिकार पर ‘सवाल नहीं’ उठा रहे हैं , बल्कि इस मुद्दे की पड़ताल के लिए केवल हितधारकों की एक समिति का गठन चाहते हैं।

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Gangster Case: 26 साल बाद मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

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Gangster Case
locationभारत
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calendar02 Dec 2025 03:24 AM
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Gangster Case: उत्तर प्रदेश में मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक को ये सजा गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। उन्हें कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई है।

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इस मामले में कोर्ट ने 26 साल बाद सजा सुनाई है। किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा हुई है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला अवधेश राय की हत्या, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमले और गाजीपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों को लेकर एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।

गुरुवार की दोपहर यह सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया। इसलिए प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे

आपको बता दें कि 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का ये मुकदमा दर्ज हुआ था। पांच मुकदमों के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले भी इन पांच मुकदमों में शामिल हैं।

जबकि मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने मुख्तार की इस अपील को मान लिया है। जिसके बाद गुरुवार को उनसे पूछताछ शुरू नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले बुधवार देर रात को उनसे पूछताछ हुई है।

Punjab: पंजाब के किसानों का कई टोल प्लाजा पर विरोध-प्रदर्शन शुरू

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Punjab: पंजाब के किसानों का कई टोल प्लाजा पर विरोध-प्रदर्शन शुरू

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calendar01 Dec 2025 10:44 PM
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Punjab: अमृतसर। पंजाब के किसानों के संगठन ने अपनी मांगों को नजरअंदाज करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कई टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार से अपना प्रदर्शन तेज कर दिया।

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किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) ने बृहस्पतिवार से एक महीने के लिए राज्य में 18 टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, ताकि कृषि ऋण माफी, फसलों के लिए लाभकारी मूल्य और फसलों को नुकसान के लिए मुआवजे सहित उनकी विभिन्न मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जा सके।

केएमएससी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उनके प्रदर्शन के दौरान, किसान टोल प्लाजा से गुजरने वाले किसी भी वाहन से शुल्क नहीं वसूलने देंगे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा 15 जनवरी तक राज्य के यात्रियों के लिए मुफ्त है। उन्होंने किसानों के मुद्दों के प्रति राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

पंढेर ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों को इस महीने का वेतन मिले। उन्होंने कहा कि वे टोल प्लाजा संचालकों को शुल्क नहीं बढ़ाने देंगे।

पंढेर ने कहा कि केएमएससी के प्रति निष्ठा रखने वाले किसानों ने पहले नौ जिलों में उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया।

केएमएससी ने आने वाले दिनों में राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगों को नहीं मानने पर और अधिक टोल प्लाजा को मुफ्त करने की धमकी दी है।

सात दिसंबर को, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केएमएससी के प्रतिनिधियों से अपना प्रदर्शन वापस लेने का आग्रह किया था और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रही है।

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