Budget 2023 मध्यम आय वाले करदाताओं को मिल सकती है राहत

Budget 2023: नई दिल्ली। सरकार आगामी आम बजट में करदाताओं से अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक सुसंगत स्रोत पर कर कटौती (TDS) रूपरेखा बनाने के अलावा मानक कटौती जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक पुनर्गठित नई रियायती कर व्यवस्था ला सकती है। ईवाई ने रविवार को यह जानकारी दी।
Budget 2023
ईवाई की बजट इच्छा सूची के अनुसार, सरकार को व्यक्तिगत आयकर के मामले में 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले निम्न और मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत देनी चाहिए।
इसके मुताबिक, एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ‘हरित’ प्रोत्साहन- मसलन हरित बॉन्ड से ब्याज की कर छूट और पूंजीगत लाभ दरों एवं होल्डिंग अवधि को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में ईवाई ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम के तहत 31 धाराएं निवासियों को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतानों को संबंधित हैं, जिनमें विदहोल्डिंग कर की दर 0.1 से 30 प्रतिशत तक होती है।
जानकारी के अनुसार, सरकार करदाताओं के लिए जटिलता और अनुपालन भार को कम करने के लिए अधिक तार्किक टीडीएस संरचना की पेशकश कर सकती है। एनआर (गैर प्रवासी) व्यक्तियों से संबंधित टीडीएस प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो सकता है। स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले रणनीतिक क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा सकता है।
Budget 2023 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पूंजी नहीं डालेगी सरकार
देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida #ChetnaManch #चेतनामंचBudget 2023: नई दिल्ली। सरकार आगामी आम बजट में करदाताओं से अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक सुसंगत स्रोत पर कर कटौती (TDS) रूपरेखा बनाने के अलावा मानक कटौती जैसे अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक पुनर्गठित नई रियायती कर व्यवस्था ला सकती है। ईवाई ने रविवार को यह जानकारी दी।
Budget 2023
ईवाई की बजट इच्छा सूची के अनुसार, सरकार को व्यक्तिगत आयकर के मामले में 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले निम्न और मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत देनी चाहिए।
इसके मुताबिक, एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट में ‘हरित’ प्रोत्साहन- मसलन हरित बॉन्ड से ब्याज की कर छूट और पूंजीगत लाभ दरों एवं होल्डिंग अवधि को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में ईवाई ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम के तहत 31 धाराएं निवासियों को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतानों को संबंधित हैं, जिनमें विदहोल्डिंग कर की दर 0.1 से 30 प्रतिशत तक होती है।
जानकारी के अनुसार, सरकार करदाताओं के लिए जटिलता और अनुपालन भार को कम करने के लिए अधिक तार्किक टीडीएस संरचना की पेशकश कर सकती है। एनआर (गैर प्रवासी) व्यक्तियों से संबंधित टीडीएस प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो सकता है। स्थिरता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाले रणनीतिक क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा सकता है।







