UP News: 7 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले को अब उम्रभर भोगनी पड़ेगी ये सजा

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UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:49 AM
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UP News: बलिया। उत्तर प्रदेश की बलिया जनपद की एक स्थानीय अदालत ने सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बुधवार को बताया कि जिले के नगरा थाना क्षेत्र के खरूऑव गांव का निवासी 38 वर्षीय रोहित चौहान 9 मई 2022 की शाम अपने ही गांव की सात साल की बच्ची को फुसलाकर अपने पुराने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

यादव के अनुसार, इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर रोहित चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और पाक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और 2 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को रोहित चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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Delhi Riots : अदालत ने दिल्ली दंगे के दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये

Court
Court frames charges against two accused in Delhi riots
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 Jan 2023 09:10 PM
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यहां बृजपुरी में एक स्कूल पर कथित हमले के सिलसिले में 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों के दो आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने समेत विभिन्न अपराधों के आरोप तय किये हैं। अदालत ने कहा कि ‘भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।’

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Delhi Riots

अदालत, शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रही थी। इन पर 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है। शिकायत के अनुसार भीड़ ने स्कूल की कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य सामान जला दिये। इसमें करीब 1.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने आदेश जारी किया और आरोपियों शमीम अहमद और मोहम्मद कफील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये। तीसरा आरोपी फैजान फरार है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। दयालपुर थाने ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida   #ChetnaManch  #चेतनामंच
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Supreme Court : उच्चतम न्यायालय राणा अय्यूब की याचिका पर 31 जनवरी को करेगा सुनवाई

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The Supreme Court will hear the petition of Rana Ayyub on January 31
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 04:44 AM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामले की सुनवाई 31 जनवरी को करेगा। पहले इसकी सुनवाई आज 27 जनवरी को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में होनी थी।

Supreme Court : Enforcement Directorate

राणा अय्यूब ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। अदालत ने उन्हें 27 जनवरी को पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह राणा की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि मामले को 31 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करें। इस बीच गाजियाबाद विशेष अदालत से मामले की सुनवाई स्थगित करने और 27 जनवरी को निर्धारित सुनवाई को 31 जनवरी के बाद की तारीख पर रखने का आग्रह किया जाता है।

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अय्यूब की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता को 27 दिसंबर को तलब किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आदेश इसलिए पारित किया गया है, क्योंकि समय की कमी के कारण अय्यूब की याचिका पर बुधवार से पहले सुनवाई नहीं की जा सकती। अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्रवाई करने का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया है, क्योंकि धन शोधन का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।

Supreme Court : Money Laundering

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गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले साल 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अय्यूब के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन पर लोगों को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के ‘चैरिटी फंड’ (परमार्थ निधि) का इस्तेमाल करने तथा विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida   #ChetnaManch  #चेतनामंच