MP News : प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पटेरिया गिरफ्तार

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MP News: Congress leader Pateria arrested for making controversial remarks against Prime Minister Modi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 Nov 2025 05:11 PM
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MP News : मध्यप्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया ने रविवार को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर लोगों से ‘‘संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों एवं आदिवासियों का भविष्य बचाने’’ की खातिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘हत्या’’ करने के लिए तत्पर रहने को कहा था। इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने सोमवार को उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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हटा इलाके के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, ‘‘ इस मामले में मंगलवार सुबह करीब सात बजे पन्ना जिले की पुलिस ने पटेरिया को मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हटा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस पटेरिया को हटा से पन्ना जिले के पवई ले गई है। सोशल मीडिया पर सोमवार सुबह प्रसारित हुए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना जा सकता, ‘‘मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर (लोगों को) बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है, हराने का काम करो।’’ पटेरिया का यह कथित वीडियो मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का है। लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री संजय कुमार खरे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पन्ना जिले के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505 (1-बी), 505 (1-सी), 506, 153-बी (1सी) के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार, संजय कुमार खरे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। खरे मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग पवई में उपयंत्री हैं। प्राथमिकी के अनुसार, पटेरिया 11 दिसंबर को दोपहर में लोक निर्माण विभाग के पवई स्थित विश्राम गृह में अल्प प्रवास के नाम पर जबरन घुसे और विश्राम गृह की चारदीवारी के अंदर मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की बात की। हालांकि, इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ने पर पटेरिया ने सोमवार को एक वीडियो बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनका इरादा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराना था, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नयी दिल्ली में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में अपने नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि यह बयान पार्टी को स्वीकार्य नहीं हैं।

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National: धर्मांतरण को लेकर बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता को दिए ये निर्देश

SC
Bihar News 
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 05:11 PM
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National: जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील से याचिका में इस्तेमाल की गई कड़ी भाषा को नरम करने पर विचार करने के लिए कहा। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि कुछ धर्मों के अनुयायियों के बारे में ‘‘गंभीर और चिंतित करने वाले’’ ये आरोप लगाए गए हैं कि वे “बलात्कार और हत्या को बढ़ावा देने वाले” हैं।

National News

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “आप कृपया विचार करें कि यह आरोप क्या है। आप कृपया इस पर विचार करें और इसे नरम करें।” संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, एक पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया और कहा कि धर्मों के खिलाफ कुछ बहुत ही गंभीर और घृणित आरोप हैं। दवे ने कहा, “यह आरोप कि कुछ धर्म बलात्कार और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, न्यायाधीश की फाइल में नहीं होने चाहिए। आपको उन्हें वापस लेने के लिए कहना चाहिए।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण पीठ ने मामले पर सुनवाई नौ जनवरी तक के लिये टाल दी। शीर्ष अदालत ने पूर्व में कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन एक “गंभीर मुद्दा” है और संविधान के खिलाफ है। शीर्ष अदालत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कपटपूर्ण तरीके से कराये जाने वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने हाल में कहा था कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस “बेहद गंभीर” मुद्दे से निपटने के लिए गंभीरता से प्रयास करने को कहा था।

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Sabarimala: अब एक दिन में इतने श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन

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Sabarimala
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 07:07 PM
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Sabarimala: तिरुवनंतपुरम/कोच्चि। सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफे के बीच केरल सरकार ने सोमवार को तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन अधिकतम संख्या को 90,000 तक सीमित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। इसके अलावा राज्य सरकार ने भगवान के दर्शन के लिए समय की अवधि एक घंटा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

Sabarimala

केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष के. अनंतगोपन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बैठक के दौरान राज्य के पठानमथिट्टा जिले के सबरीमला में प्रतिदिन 90,000 श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

टीडीबी के एक सूत्र के मुताबिक, सोमवार के लिए डिजिटल पंक्ति प्रणाली पर दर्शन के लिए कुल बुकिंग 1,19,480 है।

टीडीबी अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में दिन के पहले पहर में दर्शन का समय तड़के तीन बजे से अपराह्न डेढ़ बजे तक और दूसरे पहर में अपराह्न तीन बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक करने का फैसला किया गया।

उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को भीड़ प्रबंधन के मुद्दों को देखते हुए समय बढ़ा दिया गया था और दैनिक संख्या सीमित कर दी गई थी।

यह फैसला रविवार को केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर भी आया है, जब एक विशेष बैठक में इसने जिलाधिकारी और पठानमथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख को भीड़ प्रबंधन योजना विकसित करने का आदेश दिया था। उस समय प्रति दिन अपेक्षित श्रद्धालुओं की संख्या 75,000 से अधिक थी।

सोमवार को, जब इस मुद्दे पर फिर से उच्च न्यायालय में चर्चा हुई तो राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजीत कुमार की पीठ को सूचित किया गया कि नीलक्कल, पंबा और सन्निधानम में भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था पहले ही कर ली गई है।

अदालत को यह भी बताया गया कि मोटरसाइकिलों पर पुलिस गश्त के बजाय, जैसा कि उसके द्वारा सुझाया गया है, चार पहिया वाहनों में की जाएगी क्योंकि वाहनों में वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए।

श्रद्धालु इस साल राज्य के पथनमथिट्टा जिले के सबरीमला में 17 नवंबर से शुरू हुई दो महीने तक चलने वाली वार्षिक मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के लिए जुट रहे हैं। यह यात्रा 27 दिसंबर तक चलेगी।

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