Kolkata News : विश्व भारती ने अमर्त्य सेन से कहा, छह मई तक 13 डिसमिल जमीन खाली करें

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Kolkata News : Vishwa Bharti asked Amartya Sen to vacate 13 decimals of land by May 6
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calendar29 Nov 2025 04:26 AM
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Kolkata News :  विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से छह मई तक या 19 अप्रैल को जारी अंतिम आदेश के 15 दिन के भीतर 13 डिसमिल जमीन खाली करने को कहा है। विश्वविद्यालय का दावा है कि सेन ने उसकी 13 डिसमिल जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया है। भारत सरकार की सलाह और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, एक सदी पुराने केंद्रीय संस्थान को अतिक्रमणों पर नियंत्रण पाने और मंत्रालय को रिपोर्ट जमा करने की तत्काल जरूरत है।

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नोटिस में कहा गया, ‘‘ अमर्त्य सेन और सभी संबंधित लोगों को उक्त परिसर से यदि आवश्यक हो, बल का इस्तेमाल करके बेदखल किया जाए।’’ नोटिस के अनुसार, ‘‘ यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित परिसर के उत्तर-पश्चिमी कोने में 50 फुट लंबी और 111 फुट चौड़ी 13 डेसीमल भूमि उनसे वापस ली जाए।’’ संयुक्त रजिस्ट्रार आशीष महतो द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, ‘‘ इस प्रकार वह अनुसूचित परिसर में केवल 1.25 एकड़ भूमि (पट्टे की शेष अवधि के लिए) कानूनी रूप से कब्जा कर सकते हैं। उनके पास अनुसूचित परिसर में 1.38 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है।’’ सेन ने लगातार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि 1.25 एकड़ जमीन विश्व भारती द्वारा उनके पिता को एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी, जबकि विवादास्पद 13 डेसीमल उनके पिता द्वारा खरीदी गई जमीन का हिस्सा है और उनके पास यह साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले सेन को नोटिस जारी कर मामले पर 19 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था।

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Jammu News : छात्रा की अपील के बाद कठुआ स्कूल को नया रूप देने का काम शुरू

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Jammu News: After the appeal of the student, the work of giving a new look to the Kathua school has started.
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 02:23 AM
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Jammu News :  जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में तीसरी कक्षा की एक छात्रा द्वारा एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इसे नया रूप देने के लिए काम शुरू कर दिया है।

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पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री से एक वीडियो के माध्यम से सीरत नाज द्वारा की गई अपील ने जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा को दूरस्थ लोहाई-मल्हार प्रखंड में सरकारी स्कूल का दौरा करने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो को कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। नाज ने अपने चार मिनट के वीडियो की शुरुआत में कहा, “अस्सलाम अलैकुम मोदीजी। आप कैसे हो आप... आप सब की बात सुनते हो, मेरी भी बात सुनो।” स्कूल की जर्जर स्थिति का उल्लेख करते हुए नाज ने कहा कि विद्यार्थी गंदे फर्श पर बैठने के लिए मजबूर हैं, जिससे अक्सर उनकी स्कूल वर्दी गंदी हो जाती है। उसने शौचालयों की बदहाली, खुले में शौच की समस्या और स्कूल के अधूरे निर्माण कार्य का भी जिक्र किया। इस लड़की ने प्रधानमंत्री से अपनी भावुक अपील में कहा, “आप पूरे देश की बात सुनते हैं, कृपया मेरी भी सुनें और हमारे लिए एक अच्छा स्कूल बनाएं ताकि हम अपनी शिक्षा जारी रख सकें और हमें अपनी वर्दी के गंदा होने के कारण अपनी माताओं से डांट न खानी पड़े।” वीडियो को संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन तुरंत स्कूल को नया रूप देने के लिए हरकत में आ गया। स्कूल का दौरा करने के बाद शर्मा ने कहा, ‘‘ आधुनिक तर्ज पर स्कूल के उन्नयन के लिए 91 लाख रुपये की परियोजना मंजूर की गयी थी लेकिन किसी प्रशासनिक मंजूरी के कारण काम अटक गया था। अब उसे सुलझा लिया गया है और काम चल रहा है।’’

Modi Surname Controversy : राहुल की याचिका पर आज आ सकता है फैसला

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Modi Surname Controversy : राहुल की याचिका पर आज आ सकता है फैसला

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Decision on Rahul's petition may come today
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 01:24 PM
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अहमदाबाद। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुना सकती है। दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के फैसले पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।

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कोर्ट ने बीते हफ्ते फैसला सुरक्षित रखा था

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने बीते बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।

23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा

राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। उसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

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तीन अप्रैल को सेशन कोर्ट गए थे राहुल

राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।