Rahul Gandhi Case : देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है : केजरीवाल

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calendar30 Nov 2025 07:39 PM
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Rahul Gandhi Case : नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने को गहरी चिंता का विषय बताया तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से गांधी को अयोग्य ठहराया गया, वह डरपोक सरकार के कायरतापूर्ण कृत्य का प्रतीक है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे विपक्ष की लड़ाई है।

विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष लेने से बचती रही आम आदमी पार्टी हाल के हफ्तों में कांग्रेस के लिए अपने रुख में नरमी लाती दिख रही है। गांधी को आप का समर्थन ऐसे समय में आया है जब केजरीवाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ‘समान विचारधारा’ वाले दलों का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी को अयोग्य करार दिए जाने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार डर गई है।

तानाशाह से देश को बचाना होगा

केजरीवाल ने दावा किया कि हमारे संबंध महत्वपूर्ण नहीं हैं। 130 करोड़ लोगों में से सभी को एक साथ आना होगा। यह कांग्रेस या राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। यह एक तानाशाह, कम शिक्षित और अहंकारी व्यक्ति से देश को बचाने की लड़ाई है।

केजरीवाल ने दावा किया कि देश में माहौल ऐसा है कि लोग व्हाट्सएप संदेश भेजने से डर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर एक ऑटोवाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आप देश के 130 करोड़ लोगों के डर के साये में जीने का कारण हैं। ऐसे में देश कैसे चलेगा। लोगों को क्यों डरना चाहिए। हम डर के साये में क्यों जिएं। हमारा देश है। किसान, मजदूर, न्यायपालिका, न्यायाधीश, मीडिया, व्यापारी सभी डरे हुए हैं। वे सभी को सीबीआई और ईडी से धमकाते हैं।

अगला नंबर मेरा हो सकता है

केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया और कहा कि उनके एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि अगला नंबर उनका हो सकता है।

उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के एक सदस्य मेरे पास आए और कहा कि अगला आपका नंबर हो सकता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक नया चलन शुरू हो गया है...विधायकों को धमकाया जा रहा है। मैं आप सबसे पूछता हूं क्या आप डर गए हैं? अगर आप डर गए हैं तो आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं।

केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधायकों को आश्वासन दिया कि अगर वे जेल भी जाते हैं, तो उनके घर का सारा खर्च वह उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे हमारे सभी नेताओं को जेल में डाल देंगे। और जो भी जेल जाएगा, मैं उसके घर की आर्थिक देखभाल करूंगा। जिस तरह भगत सिंह का नाम जेल जाने के लिए याद किया जाता है, यह आपके लिए वह अवसर है।

देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही

इससे पहले, विधानसभा में संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे देश के इतिहास में इससे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री और सबसे कम अशिक्षित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वह सरकार नहीं चला सकते, वह अहंकार से भरे हुए हैं। मैं भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं उन्हें भाजपा में होना चाहिए और जो देश को बचाना चाहते हैं उन्हें भाजपा छोड़ देनी चाहिए। इस बयान से विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को गांधी को दोषी ठहराया तथा दो साल की जेल की सजा सुनाई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी का अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

केजरीवाल ने कहा कि आप न्यायपालिका का सम्मान करती है लेकिन उनकी पार्टी गांधी के खिलाफ फैसले का समर्थन नहीं करती है।

डरी हुई सरकार की कायरता का प्रतीक

उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को मानहानि के मामले में फंसाया गया और अधिकतम सजा के साथ दोषी ठहराया गया तथा 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई, यह देश के लिए गहरी चिंता का विषय है। जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई, वह डरी हुई सरकार की कायरता का प्रतीक है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष रहित राजनीतिक स्थिति बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक पार्टी और एक नेता मौजूद हो और अन्य समाप्त हो जाएं...एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक राष्ट्र, एक नेता। इसे तानाशाही कहा जाता है।

केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र और ब्रिटिश शासकों के बीच समानताएं भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार का स्वरूप ब्रिटिश शासन से भी डरावना और खतरनाक है...अगर हमें देश को बचाना है तो सभी 130 करोड़ लोगों को एक साथ आना होगा और इस लड़ाई में भाग लेना होगा। यह महत्वहीन है कि सरकार कौन बनाता है।

Rahul Gandhi Case : राहुल ही नहीं इन नेताओं को भी घोषित किया जा चुका है अयोग्य, देखें पूरी सूची

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Rahul Gandhi Case : राहुल ही नहीं इन नेताओं को भी घोषित किया जा चुका है अयोग्य, देखें पूरी सूची

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calendar30 Nov 2025 09:55 AM
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Rahul Gandhi Case नई दिल्ली। आपराधिक मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया है और उनका नाम इस तरह की कार्रवाई का सामना कर चुके जनप्रतिनिधियों की सूची में शामिल हो गया है।

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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी करार दिये जाने की तारीख से सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा और सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह और साल के लिए अयोग्य रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी से पहले किन जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार दिया जा चुका है।

लालू प्रसाद : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष को सितंबर 2013 में चारा घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। उस समय वह बिहार के सारण से सांसद थे।

रशीद मसूद : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद मसूद को सितंबर 2013 में एमबीबीएस सीट घोटाला मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाये जाने के मद्देनजर उच्च सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

जे. जयललिता: अन्नाद्रमुक की तत्कालीन प्रमुख जयललिता को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद सितंबर 2014 में तमिलनाडु विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था।

पीपी मोहम्मद फैजल : लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को जनवरी 2023 में हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी, जिसके बाद वह स्वत: ही संसद सदस्यता के लिए अयोग्य हो गये।

हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने बाद में फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया। सांसद के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने अब तक उनकी अयोग्यता को वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है।

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आजम खां : समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां को 2019 के नफरत भरे भाषण के एक मामले में एक अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया था। वह रामपुर सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

अनिल कुमार सहनी : राजद विधायक सहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद अक्टूबर 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

विक्रम सिंह सैनी : भाजपा विधायक सैनी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अक्टूबर 2022 में अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। सैनी खतौली सीट से विधायक थे।

प्रदीप चौधरी : कांग्रेस विधायक चौधरी को जनवरी 2021 में हरियाणा विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें हमले के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गयी थी। वह कालका से विधायक थे।

कुलदीप सिंह सेंगर : सेंगर को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता खोनी पड़ी थी।

अब्दुल्ला आजम खां : सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां को फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया गया था। कुछ दिन पहले ही एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा से सदस्य थे।

अनंत सिंह : राजद विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता जुलाई 2022 में चली गयी थी। उन्हें उनके आवास से हथियार और गोला-बारूद जब्त होने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था। सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से विधायक थे।

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जगदीश शर्मा  : बिहार के जहानाबाद सीट से जद(यू) के लोकसभा सांसद शर्मा को चारा घोटाला मामले में सितंबर 2013 में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया था।

आशा रानी : भाजपा विधायक आशा रानी को मध्यप्रदेश के बैजावर विधानसभा सीट की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें घरेलू सहायिका (मेड) को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया गया था।

एनोस एक्का : झारखंड के कोलेबिरा सीट से झारखंड पार्टी के विधायक एक्का के 2014 में सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया था।

बबनराव घोलप : महाराष्ट्र के देवलाली से शिवसेना विधायक घोलप को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति मामले में मार्च 2014 में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था।

Big News : राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

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Rahul Gandhi Case : गांधी परिवार कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुकेगा : प्रियंका गांधी

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calendar01 Dec 2025 11:24 AM
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Rahul Gandhi Case / नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि गांधी परिवार के रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है कि यह परिवार कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा।

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प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि नरेन्द्र मोदी जी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही, मीर जाफ़र कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है? कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा क़ायम रखता है।

उन्होंने कहा कि भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते…. लेकिन आपको किसी न्यायाधीश ने दो साल की सज़ा नहीं दी। आपको संसद से अयोग्य नहीं ठहराया।

उन्होंने सवाल किया कि राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडाणी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडाणी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा, तो आप बौखला गए?

गांधी परिवार ने लोकतंत्र को अपने खून से सींचा

प्रियंका गांधी ने कहा कि आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है… आप जैसे कायर, सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए।

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

गुरुवार को ठहराया गया था राहुल को दोषी

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।

Big News : राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

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