Bageshwar Update: News in Hindi – “बाबा” के दिव्य दरबार में जिस “चेले” ने एक महिला भक्त को जबरन उठाकर फेंका था पुलिस ने उस महिला को तलाश कर लिया है। सब कुछ ठीक ठाक चला तो बाबा के अपराधी “चेले” पर जल्दी ही कानून का शिकंजा कसेगा।
यह हुई थी घटना
हिन्दी न्यूज़ चेतना मंच के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में भारी अराजकता फैली थी। 12 जुलाई को हुए उनके दिव्य दरबार में बाबा के एक ‘चेले’ ने महिला भक्त को जबरन उठाकर भीड़ में फेंक दिया था। इस घृणित कथा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने की पुलिस ने IPC की धारा-354, 323, 337 एवं 504 के तहत FIR दर्ज कर ली थी। यह FIR अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की गयी थी। 13 जुलाई को दर्ज हुई FIR के एक सप्ताह बाद भी ग्रेटर नोएडा पुलिस इस मामले के आरोपी ‘चेले’ की पहचान नहीं कर पाई।
Bageshwar Update: कौन है मुकुल त्यागी?
नोएडा का नंबर 1 हिन्दी न्यूज़ पोर्टल www.chetnamanch.com ने 18 जुलाई को प्रकाशित समाचार में महिला के साथ घृणित व्यवहार करने वाले बाबा के ‘चेले’ का नाम उजागर कर दिया था।
इस समाचार में चेतना मंच ने साफ कर दिया है कि महिला को उठाकर फेंकने वाला व्यक्ति बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराने वाले ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष मुकुल त्यागी है। मुकुल त्यागी हापुड़ जिले का रहने वाला है।
जांच आगे बढ़ी
हिन्दी न्यूज़ सूचना के माध्यम से पता चला है कि बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में महिला के साथ घिनौना अपराध करने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ गई है। इस विषय में पूछे जाने पर सूरजपुर थाने के SHO अवधेश प्रताप सिंह ने चेतना मंच को बताया कि इस मामले में पीडि़त महिला की पहचान कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस पीडि़ता के सम्पर्क में है। जल्दी ही पीडि़ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। SHO ने बताया कि इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती महिला की पहचान करके उस महिला से संपर्क करने की थी। अब यह काम पूरा हो गया है। शीघ्र ही मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
Bageshwar Update: मुकुल त्यागी पर कसेगा शिकंजा
पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे इस मामले के आरोपी मुकुल त्यागी के विरूद्ध कानून का शिकंजा कसेगा। इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। कानून के जानकारों का मत है कि पुलिस ने अपनी जांच में ईमानदारी बदली तो इस मामले में मुकुल त्यागी को जल्दी ही जेल जाना पड़ेगा। यह मामला IPC की धारा-354 का है। इस धारा में अपराध करने वाले को 5 साल से भी अधिक की सजा का प्रावधान है। इस बीच latest hindi news के ज़रिये यह भी पता चला है कि बाबा बागेश्वर धाम के कुछ चेले भी पीडि़त महिला के संपर्क में हैं। उन चेलों का प्रयास है कि अपने बयान के दौरान पीडि़त महिला इस कांड को अंजाम देने वाले मुकुल त्यागी को पहचानने से ही मना कर दे। चेतना मंच की नजर इस मामले पर बनी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे।
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