Thursday, 20 March 2025

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेंगे 205 करोड़ रूपए

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेंगे 205 करोड़ रूपए

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसल के द्वारा किसानों को 205 करोड़ रूपए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से किसानों को तो फायदा होगा ही सरकार को भी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला तुरंत लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सरकार का बड़ा फैसला लागू करने का काम भी शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला करेगा किसानों को मालामाल

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने जो बड़ा फैसला लिया है वह फैसला सीधे तौर पर किसानों को मालामाल करने वाला फैसला है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले दो गांवों के किसानों के लिए किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का विस्तार करते हुए ग्रेटर आगरा शहर बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बसाए जा रहे ग्रेटर आगरा शहर के लिए रहमन कला तथा रायपुर गांव की 443 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority)  दोनों गांवों की 443 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुका है। जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन किसानों को भूमि का मुआवजा बहुत ही कम रेट पर दिया गया है। इस कारण किसान अपनी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आगरा के रहमन कलां तथा रायपुर गांव के किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले 205 करोड़ रूपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों को 205 करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार Uttar Pradesh Government) के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की जमीन से आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority)  को 2500 करोड़ रूपए की कमाई होने का अनुमान है। इस कारण किसानों को 205 करोड़ रूपए देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में विकसित हो रहे ग्रेटर आगरा शहर के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने ग्राम रहनकलां और रायपुर समेत 20 गांवों की 938.8975 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया था। भूमि अधिग्रहण के लिए  14 सितंबर 2010 को अधिसूचना जारी की गई। ग्राम रहनकलां और रायपुर की कुल अर्जित भूमि में से 232.9511 हेक्टेयर भूमि यूपीएसआईडीसी को देने का फैसला किया गया। यूपीसीडा ने वर्ष 2014 में नई नियमावली के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया।

नए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में दी गई व्यवस्था के आधार पर आगरा विकास प्राधिकरण को रहनकलां और रायपुर की भूमि लेने में बाधा आ रही है। किसानों को बढ़ाकर हुआ प्रतिकर देने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की। इसके लिए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) आगरा की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने सुझाव दिया है कि बढ़ी हुई दर पर भूमि लेने से विकास प्राधिकरण को नुकसान नहीं होगा।

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आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) ने चूंकि वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी, उस पर अर्जन की नई नीति नहीं आई थी। इसीलिए नई दर से किसानों को प्रतिकर देने में बाधा आ रही थी। इसीलिए आगरा विकास प्राधिकरण ने बोर्ड में बैठक में फैसला किया कि बढ़ी हुई राशि को अनुग्रह राशि के रूप में देकर इसे ले लिया जाए। आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority)  के अनुरोध पर आवास विभाग ने कैबिनेट से प्रस्ताव से मंजूरी कराते हुए इस भूमि को अनुग्रह राशि पर लेने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के दोनों गांवों के किसानों के साथ ही साथ प्रदेश सरकार का भी बड़ा फायदा होगा। साथ ही ग्रेटर आगरा शहर बसाने के मार्ग में आने वाली बाधा दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अधिकारियों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। UP News :

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