New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने की दी मंजूरी

Supreme court
Formation of women's bench for hearing cases in the Supreme Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:37 PM
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  New Delhi : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दे दी। बता दें कि यूपी सरकार ने एक मार्च, 2019 को अधिसूचना जारी कर 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 80,000 से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ इस उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया था। एनजीटी ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने फैसले में कहा, राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के मद्देनजर लाइसेंस देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। यूपी सरकार के अनुसार, एनजीटी के फैसले में राज्य की चिंताओं के साथ, अधिसूचना को केंद्र सरकार के समर्थन की अनदेखी की गई है। सरकार ने फैसले को ‘एकतरफा’ दृष्टिकोण पर आधारित बताया था। एनजीटी ने अपने फैसले में एक मार्च, 2019 के नोटिस के अलावा उसके बाद जारी अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।
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  New Delhi : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दे दी। बता दें कि यूपी सरकार ने एक मार्च, 2019 को अधिसूचना जारी कर 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 80,000 से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ इस उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया था। एनजीटी ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने फैसले में कहा, राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के मद्देनजर लाइसेंस देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। यूपी सरकार के अनुसार, एनजीटी के फैसले में राज्य की चिंताओं के साथ, अधिसूचना को केंद्र सरकार के समर्थन की अनदेखी की गई है। सरकार ने फैसले को ‘एकतरफा’ दृष्टिकोण पर आधारित बताया था। एनजीटी ने अपने फैसले में एक मार्च, 2019 के नोटिस के अलावा उसके बाद जारी अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।
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Diwali 2022 : दीपावली मंगल मिलन के अवसर पर मंदिर के पुजारियों का हुआ सम्मान

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On the occasion of Diwali Mangal Milan, the priests of the temple were honored
locationभारत
userचेतना मंच
calendar22 Oct 2022 10:22 PM
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  Diwali 2022 : कृष्णा नगर विधान सभा में दीपावली मंगल मिलन एवं मंदिर के पुजारियों का सम्मान समारोह का आयोजन आशीर्वाद बैंक्विट हॉल झील कुरंजा में किया गया । मुख्य अतिथि महंत महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज ने कहा डॉ अनिल गोयल जी ने ब्राह्मण समाज का सम्मान कर समाज को एक नई दिशा दी है। पिछले वर्षो में कई सरकार आयी और गयी लेकिन किसी ने भी ब्राह्मण समाज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने वह उपस्थित सभी पुजारियों से आह्वान किया की सभी मंदिरो में एक घंटा स्कूल चलाया जाये। जिससे आज की युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। डॉ अनिल गोयल जी ने धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा यह मेरा शोभाग्य है की आप सब लोग दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए।

Diwali 2022 :

डॉक्टर और पंडित को कोई भूला नहीं सकता है। जनम से पहले और जनम के बाद तक। ब्राह्मण समाज के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। पहले पुरातन संस्कृति को मानने को पोंगा पंडित कहा जाता था लेकिन अब ये देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। आज फाइव स्टार होटल में भी शंख बजता है इस अवसर पर भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ शाहदरा जिला संयोजक पंडित राजेश ,आचार्य विक्रमादित्य , गाँधी नगर विधायक अनिल बाजपेयी ,पूर्व पार्षद संदीप कपूर , पूर्व पार्षद दीपक मल्होत्रा ,पूर्व पार्षद श्रीमती नीमा भगत , पूर्व पार्षद श्रीमती कल्पना जैन , मंडल अध्यक्ष इन्दु बाला , मंडल अध्यक्ष  कुश बिंद्रा , मंडल अध्यक्ष  दिनेश वर्मा  ,मंडल संयोजक संजय शर्मा , विधान सभा बूथ संयोजक अनिल अरोड़ा ,महामंत्री राजेश चड्ढा उपस्थित रहे।