इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिसूचक टिप्पणी को लेकर कह दी बड़ी बात

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति का नाम लेना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

locationउत्तर प्रदेश
userAbhijeet Yadav
calendar21 Aug 2026 09:42 AM
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