विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने POCSO से जुड़े एक प्रकरण में अदालत द्वारा तय की गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है।

UP News : उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चर्चित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने POCSO से जुड़े एक प्रकरण में अदालत द्वारा तय की गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने के बाद इसे खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को अपनी अर्जी वापस लेने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कानूनी राहत मिल गई है । UP News
विज्ञापन