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हाईकोर्ट ने रेप केस में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिगों के बीच सहमति से बने लंबे संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एफआईआर और पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप केस में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिगों के बीच सहमति से बने लंबे संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एफआईआर और पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप केस में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यदि बालिगों के बीच संबंध पूरी तरह सहमति से लंबे समय तक चलते रहे हों, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। UP News
यह मामला आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। UP News
कोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि एफआईआर और पीड़िता के बयान में कई गंभीर विरोधाभास हैं। पीड़िता ने अपने बयान में 2022 से फोन पर बातचीत और संबंधों की बात कही, जबकि एफआईआर में कहानी अलग तरीके से प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और धारा 183 के तहत दिए गए बयान में भी रिश्ते की प्रकृति को लेकर अलग-अलग तथ्य सामने आए। UP News
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध बने रहते हैं, तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में लगाए गए गंभीर आरोप और बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। आरोपी पक्ष ने दावा किया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। वहीं कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो उसके पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य माना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर उन मामलों में जहां सहमति और आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। यह निर्णय आगे चलकर ऐसे मामलों की व्याख्या में अहम भूमिका निभा सकता है। UP News
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