अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र के रामपुर कुड़वा गांव में घर पहुंचकर पिस्टल दिखाने, जान से मारने की धमकी देने और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पढ़े पूरी खबर?

UP News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कुड़वा गांव में घर पहुंचकर गाली-गलौज करने, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में राहुल तिवारी, रिंकू तिवारी, अंकुर ओझा, डब्लू सिंह और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। UP News
गांव निवासी कुलदीप सिंह उर्फ अंगद सिंह ने गौरीगंज कोतवाली में शिकायत देकर आरोप लगाया कि 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:40 बजे आरोपी उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। शोर सुनकर जब उसकी मां और बहन ने विरोध किया तो उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। UP News
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर उसके भाई अंगद सिंह को घर से बाहर बुलाने के लिए कहा। आरोप है कि इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों को गोली मारने की धमकी भी दी गई। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी कथित तौर पर पिस्टल लहराते हुए वहां से चले गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जाते समय आरोपियों ने अगले दिन तक पांच लाख रुपये पहुंचाने की धमकी दी। UP News
घटना के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गौरीगंज कोतवाली प्रभारी रवि सिंह के मुताबिक, राहुल तिवारी, रिंकू तिवारी, अंकुर ओझा, डब्लू सिंह और अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 308(4), 191(2), 189(4), 352, 351(3) और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। UP News
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