UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में अचानक बहुत सारा धन आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का यह धन फ्री में मिल गया है। उत्तर प्रदेश में चल रही शराब की दुकानों के आवेदन के साथ मिलने वाली प्रोसेसिंग फीस के द्वारा यूपी की प्रदेश सरकार का खजाना भर गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का आबकारी विभाग प्रदेश का खजाना भरते हुए देख कर बहुत खुश हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन पत्रों से मिल गए 424 करोड़ रुपए
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शराब की दुकानों के लाइसेंस लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग किस कदर उतावले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के लिए आवेदन करने की तारीख में अभी भी तीन दिन शेष हैं। अभी तक ही उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन के साथ ली जाने वाली प्रोसेसिंग फीस के रूप में 4 अरब 24 करोड़ रूपए (424 करोड़ रूपए) मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में आया हुआ यह पैसा किसी भी स्थिति में वापस नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस के रूप में इतनी भारी रकम मिलने से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अधिकारी बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकान के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। शराब का कारोबार करने वाले इच्छुक दावेदार बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। अब तक आबकारी विभाग 424 करोड़ रुपये का राजस्व प्रोसेसिंग फीस के जरिये मिल चुके हैं। ये राजस्व अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि 27 फरवरी शाम 5 बजे तक आवेदक रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं।
आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने कहा कि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। शनिवार तक कुल 82,239 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और इससे 424 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस मिली है। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि आबकारी नीति साल 2025-26 के चलते दुकानों की ई-लॉटरी के लिए रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसमें प्रदेश की सभी 27308 देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानें शामिल है। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के साथ आवेदन भी आरंभ हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों ही 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक किये जा सकेंगे। इसे ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पर कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया
आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन शुरू हुई है। 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक अगर किसी आवेदक की प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है, उस स्थिति में आवेदक प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में 28 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक जमा कर सकता है। ऐसा करने पर आवेदक के आवेदन पत्र को ई-लॉटरी में शामिल कर लिया जायेगा। आबकारी आयुक्त ने बताया कि, लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
आवदेक के लिए जरूरी सभी दस्तावेज और प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 साल से अधिक है, जो अन्य किसी कारण से अनर्ह नहीं है, वो आवेदन कर सकता है। साथ ही आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई-लॉटरी आगामी 6 मार्च को खोली जाएगी। पारदर्शी रूप से अनुज्ञापियों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के जरिये से किया जाएगा। चयनित अनुज्ञापियों को साल 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। UP News
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