उत्तर प्रदेश के औरैया में करीब छह साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

UP News : उत्तर प्रदेश के औरैया में करीब छह साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रही है। यह मामला 15 मार्च 2020 को औरैया शहर के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। इस घटना में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे। करीब छह वर्ष तक चली अदालती कार्यवाही के बाद बुधवार को फैसला सुनाया गया। UP News
15 मार्च 2020 को पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई थी। इस घटना में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली लगने से मौत हो गई थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, पुलिस पर प्राणघातक हमला और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे।
मामले की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। करीब छह वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 32 गवाह पेश किए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से सफाई में 39 गवाहों के बयान कराए गए। बुधवार को अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था। उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए उसकी सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग प्रक्रिया के तहत जारी है। UP News
इसी घटना से जुड़े पुलिस की ओर से दर्ज प्राणघातक हमले के मुकदमे में अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें सत्येंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, राजेंद्र कुमार बाजपेई, रामचंद्र मिश्रा, आलोक चतुर्वेदी, शुभम दुबे और हरगोविंद उर्फ गुड्डू शामिल हैं। इस मुकदमे में आरोपी रहे रवि चतुर्वेदी की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। UP News
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