उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में अदालत के फैसले के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत दे दी है।

UP News : उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में अदालत के फैसले के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत दे दी है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। UP News
आयुष मलिक, शामली के दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे हैं। पुलिस के अनुसार, आयुष को कथित रूप से प्रेम संबंध के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और फर्जी निकाहनामा तैयार कराने के आरोप में 8 जून को चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान चांदनी की बहन सुमाईला, राहिल और आशु उर्फ आस मोहम्मद की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। UP News
चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी और उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। वहीं, फरार बताए जा रहे आरोपियों सुमाईला, राहिल और आशु उर्फ आस मोहम्मद की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में नोट प्रेस दाखिल किया। इसके अलावा मामले के एक अन्य आरोपी तौफीक उर्फ भोला की जमानत अर्जी पर अदालत अब 29 जुलाई को सुनवाई करेगी। UP News
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