BAGPAT RAPE & MURDER CASE: बागपत (उप्र)। बागपत की अपर जिला अदालत ने पांच साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
BAGPAT RAPE & MURDER CASE
पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि जुलाई 2021 में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की एक बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और बाद में उसका शव गांव में ही एक खाली भूखण्ड पर पाया गया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने गांव के ही संदीप नामक व्यक्ति के खिलाफ हत्या और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था।
विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र पवार ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (पंचम) कृष्ण कुमार ने अभियुक्त संदीप को दोषी मानते हुए आज उम्रकैद की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।