Site icon चेतना मंच

BALIA NEWS: दहेज के लिए गर्भवती की हत्या, पति समेत 5 को उम्रकैद

BALIA NEWS

BALIA NEWS

BALIA NEWS: बलिया (उत्तर प्रदेश)। जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए एक गर्भवती महिला की जलाकर हत्या करने के जुर्म में महिला के पति समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

BALIA NEWS

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के जिगिरसड़ गांव के शिव मंगल यादव ने अपनी पुत्री बिंदु का विवाह जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के फूलपुर सहुलाई गांव के संग्राम यादव से वर्ष 2015 में की थी।

उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही बिंदु को दहेज में दो लाख रुपये और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 30 मार्च 2019 की रात को सोते समय गर्भवती बिंदु को किरोसिन तेल डालकर जला दिया गया, जिसकी बाद में मौत हो गई।

इस मामले में शिव मंगल यादव ने बिंदु के पति संग्राम यादव, जेठ सत्येंद्र, ससुर धर्म चंद्र, शारदा देवी व पुष्पा देवी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सभी छह आरोपियों के विरुद्ध जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

SULTANPUR MURDER : एसआई समेत चार पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस

News uploaded from Noida

Exit mobile version