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प्रदेश के बलिया जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पाक्सो) के तहत गठित विशेष अदालत ने दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पाक्सो) के तहत गठित विशेष अदालत ने दिया। UP News
मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां नवंबर 2023 में आरोपी ने 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था। बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ ही समय में किशोरी को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। UP News
मामले की सुनवाई विशेष पाक्सो अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 25 साल के कठोर कारावास के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। UP News
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