
Bhopal Ujjain Train Blast Case: लखनऊ। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए ब्लास्ट में मदद पहुंचाने के मामले में सात दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फ़ैसल ,ग़ौस मुहम्मद खान, मो अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मृत्यु दंड की सजा, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज देर शाम दोषियों की सजा का ऐलान किया। सात मार्च 2017 को यूपी एटीएस ने दर्ज किया था मामला। गिरफ्तार आतंकियों से असलहे, बारूद हुए थे।
यह मामला 7 मार्च 2017 का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में यह आतंकी हमला पाया गया था। आईएसआईएस से संबंध रखने वाले आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। बाद में इन्हीं आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर बम रखकर उड़ाने की साजिश रची थी।